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अधिवक्ताओं को ट्रस्टी कमेटी सदस्य बनना जरूरी : महाधिवक्ता

गोड्डा में झारखंड हाईकोर्ट के महाधिवक्ता राजीव रंजन ने जिला अधिवक्ता संघ के साथ बैठक की। उन्होंने अधिवक्ताओं को योजनाओं का लाभ उठाने के लिए ट्रस्टी कमेटी का सदस्य बनने की सलाह दी। 65 वर्ष पूरा करने या...

Newswrap हिन्दुस्तान, गोड्डाSun, 17 Nov 2024 01:40 AM
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गोड्डा। झारखंड हाईकोर्ट के महाधिवक्ता राजीव रंजन शनिवार को जिला अधिवक्ता संघ भवन पहुंचे। यहां उन्होंने जिला अधिवक्ता संघ के साथ बैठक की। बैठक में महाधिवक्ता राजीव रंजन ने कहा कि अधिवक्ताओं को योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करने लिए ट्रस्टी कमेटी का सदस्य बनना आवश्यक है। जो अधिवक्ता अबतक ट्रस्टी कमेटी का सदस्य नहीं बने हैं वे शीघ्र ही सदस्तयता ग्रहण कर लें। उन्होंने कहा कि 65 वर्ष पूरा करने या 30 वर्ष की सेवा पूरी करने वाले अधिवक्ता यादि अवकाश प्राप्त करना चाहते हैं तो उन्हें 14000 रूपये प्रतिमाह पेंशन देने का प्रविधान है। इसके अलावा मेडिक्लेम के रूप में सलाना पांच लाख रूपये का बीमा का लाभ मिलेगा। इसमें अधिवक्ता की मां-पिताजी ,पत्नी, 25 वर्ष उम्र तक के बच्चे, विधवा बहन या पुत्री को इसका लाभ मिलेगा। नये अधिवक्ताओं को तीन वर्षों तक प्रतिमाह पांच-पांच हजार रूपये तक का प्रात्साहन भत्ता मिलेगा। मौके पर अधिवक्ता संघ के महासचिव योगेश चंद्र झा ने अधिवक्ताओं के निधन पर मिलने वाली सात लाख की राशि को बढ़ाकर 14 लाख करने, भुगतान को जल्द सुनिश्चित कराने, अधिवक्ता संघ परिसर में महिला शौचालय निर्माण, पुस्तकालय का अधुनिकीकरण, पार्किग के लिए जमीन महैया कराने की मांग की। इस अवसर पर जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष सुशील कुमार झा के अलावा अंबोद ठाकुर, रामानंद गुप्त, अजीत कुमार वर्मा, दिवाकर यादव, दीनानाथ झा, सादिक अहमद, भवेश कांत झा, जीपी अबूल कलाम आजाद, ध्रुव कुमार चौबे आदि उपस्थित थे।

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