धालभूमगढ़ में अबुआ आवास के लाभुक ने शिकायतकर्ता पर कराया मामला दर्ज
धालभूमगढ़ अबुआ आवास के लाभुक सहाना खातून ने मोहम्मद फिरोज अली के खिलाफ रंगदारी मांगने और जान से मारने की धमकी का मुकदमा दर्ज करवाया। जांच में पाया गया कि सहाना का मकान आबुआ आवास के मापदंडों के अनुरूप...
धालभूमगढ़ अबुआ आवास के लाभुक सहाना खातून पति मोहम्मद इम्तियाज ने धालभूमगढ़ थाने में मोहम्मद फिरोज अली उर्फ बल्लू के खिलाफ थाने में रंगदारी मांगने और जान से मार कर फेंक देने के आरोप में मुकदमा दर्ज करवाया है। थाना में कांड संख्या 40 / 2024 दिनांक 14 8.24 को निम्नलिखित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है । धारा 308,352 / 351 क्लोज दो और 3 BNS 2023 नई धारा के अंतर्गत मुकदमा अंकित कर लिया गया है। विदित हो की आबुआ आवास प्राप्त लाभुक के संबंध में पूर्व में मोहम्मद फिरोज अली द्वारा विभाग को शिकायत की गई थी की मकान आबुआ आवास के मापदंडों के रूप नहीं बन रहे हैं । उनकी शिकायत पर बीते दिनों एसडीओ, ए. डी.एम ने स्थल का भौतिक निरीक्षण किया। जिसमें सहाना खातून पति मोहम्मद इम्तियाज की जमीन आबुआ आवास के नक्शे के अनुरूप नहीं प्राप्त हुआ । आबुआ आवास का मापदंड 300 स्क्वायर फीट में बनाना है, जबकि लाभुक अपना मकान 12 बाई 40 की जमीन पर बना रही है, तथा अबूआ आवास में प्राप्त पहली किस्त से प्लिंथ लेवल तक ही मकान बनाया जा सकता है। फिर उसका जिओ टेक कर कार्यालय को भेजने पर दूसरी किस्त स्वीकृत की जाती है। जिओ टेक में लाभुक का मकान लिटर तक बना हुआ दिख रहा है । इसलिए वर्तमान में दूसरी किस्त की रकम रुकी हुई है। मकान बन जाने के संबंध में लाभुक का कहना है मैंने दूसरे स्रोत से अतिरिक्त ऋण लेकर तेजी से अपना मकान बना रहा हूं, क्योंकि मेरे पास रहने के लिए जगह नहीं है और बरसात में मुझे काफी परेशानी हो रही है । माप दंड के विचलन की शिकायत मोहम्मद फिरोज अली ने विभाग से की थी जिसकी जांच विगत दिनों अनुमंडल पदाधिकारी एवं ए. डी.एम द्वारा की गई।
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