Hindi Newsझारखंड न्यूज़धनबादHirapur Land Dispute Hearing Scheduled for October 22 in Dhanbad

जमाबंदी रद्द करने के मामले की सुनवाई 22 को

धनबाद के हीरापुर मौजा की जमीन की जमाबंदी रद्द करने का मामला 22 अक्तूबर को डीसी माधवी मिश्रा की अदालत में सुनवाई के लिए जाएगा। भूमि सुधार अधिकारियों ने संदेहास्पद जमाबंदी को रद्द करने की अनुशंसा की है।...

Newswrap हिन्दुस्तान, धनबादSun, 13 Oct 2024 04:58 PM
share Share

धनबाद। धनबाद अंचल के हीरापुर मौजा की जमीन की जमाबंदी रद्द करने के मामले की सुनवाई 22 अक्तूबर को होगी। डीसी माधवी मिश्रा की अदालत में होने वाली सुनवाई हीरापुर मौजा की संदेहास्पद जमाबंदी को रद्द करने की कार्रवाई शुरू की गई है। इसके लिए भूमि सुधार उपसमाहर्ता, अनुमंडल पदाधिकारी तथा अपर समाहर्ता की ओर से भी संदेहास्पद जमाबंदी मानकर इसे रद्द करने की अनुशंसा की गई है। मामला डीसी की अदालत में है। इस मामले से जुड़े बाबूलाल मांझी तथा पंडुक मांझी, राजकुमार साव, नंदू रवाना, जयश्री राम साव, राजू प्रसाद, अरूण कुमार सहित तुल 19 लोगों को नोटिस भेज कर 22 अक्तूबर को डीसी की अदालत में खुद या अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होने का निर्देश दिया गया है। यह भी कहा गया है कि उक्त तिथि को उपस्थित नहीं होने पर एकतरफा कार्रवाई का आदेश पारित किया जा सकता है।

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।

अगला लेखऐप पर पढ़ें