डीआरडीए कर्मियों को सातवें आयोग का वेतन देने का आदेश
धनबाद में, हाईकोर्ट ने जिला ग्रामीण विकास अभिकरण (डीआरडीए) के तीन संविदा कर्मियों को सातवें आयोग का वेतन देने का आदेश दिया है। इन कर्मियों ने कोर्ट में अवमाननावाद दायर किया था। कोर्ट के आदेश के आधार...
धनबाद, विशेष संवाददाता। जिला ग्रामीण विकास अभिकरण (डीआरडीए) के कर्मियों को सातवें आयोग का वेतन मिलेगा। इसके लिए हाईकोर्ट ने आदेश जारी किया है। यह आदेश स्थायी सरकार सेवक से संविदा कर्मी बनाए गए तीन लोगों पर लागू होगा। संविदा कर्मियों ने हाईकोर्ट में अवमाननावाद दायर किया था। इसके आधार पर कोर्ट ने आदेश जारी किया है। कोर्ट के आदेश पर विभाग ने संविदा कर्मी की जगह स्थायी सेवक का वेतन दिया था, लेकिन यह भुगतान छठे वेतन आयोग की सिफारिश के आधार पर किया गया था। इसके बाद कर्मचारियों ने कोर्ट से गुहार लगाई थी। आदेश से डीआरडीए के तीन कर्मियों को लाभ मिलेगा, जिनमें अवधेश राम (स्वर्गीय), सेम सुनील मुर्मू व संजय श्रीवास्तव शामिल हैं।
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