न्यायालय के आदेश पर कतरास में दर्जी दुकान को कराया गया खाली
कतरास में न्यायालय के आदेश पर एक दर्जी की दुकान को सील कर दिया गया। दुकान के मालिक मो. जहीर ने 15 साल पहले इसे भाड़े पर लिया था, लेकिन भाड़ा न देने पर मामला न्यायालय में गया। मो. रफीक की मृत्यु के बाद...
कतरास, प्रतिनिधि। धनबाद न्यायालय के आदेश पर बुधवार को कतरास थाना क्षेत्र के मस्जिद पट्टी में दर्जी की दुकान को नाजीर ने खाली कराने के बाद सील कर दिया। बताया जाता है कि मो. जहीर ने 15 वर्ष पूर्व उक्त दुकान को स्व. मो. रफीक से भाड़े पर लेकर चला रहे थे। कुछ वर्षों के बाद भाड़ा देने में आनाकानी करने लगा। जिसके बाद मो. रफीक ने 2015 में दुकान खाली कराने को लेकर कतरास थाना में मामला दर्ज कराया था। तीन वर्ष पूर्व उनका निधन हो गया। उसके बाद उसके पुत्र रईस आलम ने दुकान का भाड़े की मांग करने लगा। रईस ने बताया कि भाड़ा नहीं देने पर वे न्यायालय की शरण में गए और दुकान खाली कराने की मांग की। न्यायालय के फैसले पर कोर्ट से नाजिर व नायक नाजिर पुलिस बल के साथ मस्जिद पट्टी में पहुंचे और दुकान का सामान खाली कराने के बाद उसे सील कर दिया। इधर आरोपी दुकानदार मो. जहीर ने बताया कि पहले भाड़ा जमा कर देता था। आज तक कोई रसीद नहीं दिया गया है। शुरूआत में हुए एकरारनामा मेरे पास है। कोरोना काल के बाद से वह भाड़ा नहीं दे पा रहे थे। मौके पर नाजीर अनिल कुमार, नायक नाजिर नालिनीकांत मिश्रा, राहुल कुमार, मुकेश कुमार, निशांत कुमार सहित जिला व कतरास थाना की पुलिस मौके पर मौजूद थे।
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