केवी के छात्र की पिटाई मामले में जिला बाल कल्याण समिति ने लिया संज्ञान
केंद्रीय विद्यालय चक्रधरपुर में कक्षा 7 के छात्र को शिक्षक द्वारा पिटाई की गई। जिला बाल कल्याण समिति ने स्वत: संज्ञान लेते हुए स्कूल का निरीक्षण किया और प्राचार्य, पीड़ित, अनुशासन समिति के सदस्यों तथा...
केंद्रीय विद्यालय चक्रधरपुर में कक्षा 7 में अध्यनरत छात्र की शिक्षक के द्वारा पिटाई और बालक का अस्पताल में इलाजरत रहने पर जिला बाल कल्याण समिति, प सिंहभूम ने स्वत : संज्ञान लेते हुए शनिवार को विद्यालय का निरीक्षण शनिवार को किया। इसी क्रम में, घटना के सत्यापन के लिए उपरोक्त विद्यालय के प्राचार्य, पीड़ित बालक, विद्यालय के द्वारा गठित अनुशासन समिति सदस्यों, विद्यालय के बच्चों और अन्य शिक्षकों के साथ क्रमानुसार, उपरोक्त घटना से संबंधित जानकारी ली गई। विदित हो कि किशोर न्याय अधिनियम 2015 के धारा 27(9) के अनुसार जिले में बाल कल्याण समिति को बच्चों के उचित देखभाल और संरक्षण के लिए प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्रदत्त है। साथ ही धारा 30(12) के प्रावधानों के अनुरूप, वे बच्चे जिन्हें समिति के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है, इस परिस्थिति में बाल कल्याण समिति, ऐसे बालकों का स्वत :संज्ञान लेते हुए मामले की जांच के लिए घटनास्थल तक पहुंचकर उसे देखरेख तथा संरक्षण प्रदान करना है। साथ ही इस तरह के मामलों में ऐसे निर्णय लेना होता है जो बच्चों के सर्वोत्तम हितों को प्राथमिकता देते हैं। मामले में नियमानुसार जांच और कार्यवाही के लिए जांच टीम में समिति सदस्य जुईदो करजी, मो शमीम और अमित सौरभ पति शामिल थे।
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