नए नियम से बनेंगे जाति प्रमाण पत्र, 1 महीने पहले करना होगा आवेदन; अधिसूचना जारी
- जाति प्रमाण पत्र बनाने में लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता था। लेकिन अब जिला प्रशासन की ओर से नियम लागू कर दिया गया है कि वैसे लोगों का भी जाति प्रमाण पत्र बनाया जाएगा, जिनका खतियान में जाति का जिक्र नहीं है। अधिसूचना जारी कर दी गई है।

झारखंड के सरायकेला नगर पंचायत अंतर्गत पिछले कई वर्षों से खतियान में जाति दर्ज नहीं होने की वजह से जाति प्रमाण पत्र बनाने में लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता था। लेकिन अब जिला प्रशासन की ओर से नियम लागू कर दिया गया है कि वैसे लोगों का भी जाति प्रमाण पत्र बनाया जाएगा, जिनका खतियान में जाति का जिक्र नहीं है। लेकिन इसके लिए अभ्यर्थी को एक माह पूर्व ही आवेदन को जमा करना होगा। उसके पश्चात ही जाति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाएगा।
शनिवार को अंचल अधिकारी भोला महतो ने एक अधिसूचना जारी कर आम जनता को नोटिस किया कि यदि अपना जाति बनाना है तो उन्हें एक माह पूर्व ही कागजात कार्यालय में जमा करना होगा। नगर पंचायत जांच करने के पश्चात ही अंचल कार्यालय की ओर से जाति प्रमाण पत्र निर्गत कराया जाएगा। सरायकेला का नगरवासियों द्वारा कई बार लिखित रूप से सरायकेला एसडीओ सत्यानंद महतो को शिकायत किया था कि नगर वासियों के लिए जाति प्रमाण पत्र बनाना अब मुश्किल हो गया है इस समस्या का समाधान अभिलंब किया जाए। इसके कारण लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस समस्याओं को निदान पाने को लेकर एसडीओ ने कई बार अंचल अधिकारी के साथ बैठक कर नियम तैयार कर सरकार के गाइडलाइन को देखा। सरकार के पास भी रिपोर्ट भेजी गई ताकि कुछ गाइडलाइन मिल सके। सरकार ने सरायकेला एसडीओ के पास गाइडलाइन भेजा। इसके बाद ही यह निर्णय लिया गया।
आवेदक अपना आवेदन जाति से संबंधित वांछित कागजात के साथ अंचल कार्यालय में काम से कम एक माह पूर्व जमा करें, ताकि ससमय अभिलेख तैयार कर जाति सत्यापन हेतु नगर पंचायत कार्यालय सरायकेला से सत्यापन करते हुए जाति प्रमाण पत्र निर्गत किया जा सके। -सदानंद महतो, एसडीओ, सरायकेला
अंचल कार्यालय ने बनाया नया नियम
नगर पंचायत अंतर्गत किसी व्यक्ति के खतियान में जाति का उल्लेख नहीं है तो उनके लिए सरायकेला अंचल अधिकारी कार्यालय की ओर से नया नियम बनाया गया। जाति प्रमाण पत्र एक माह के अंदर लोगों को मिल जाएगा। झारखंड सरकार के कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक 14 जा.नि -3/2015/ का. 1754, दिनांक 25.02.2019 के आलोक में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अंचल अधिकारी ने वैसे आवेदन आमंत्रित किए हैं जिनके पास जाति से सम्बंधित पर्याप्त दस्तावेज हैं।