तेनुघाट जेल में बंदियों को दी विधिक सहायता की जानकारी
तेनुघाट जेल में सर्वोच्च न्यायालय और झारखंड उच्च न्यायालय के निर्देश पर जेल अदालत और कानूनी जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। एसीजेएम मनोज कुमार प्रजापति ने बंदियों को कानूनी जानकारी दी। साथ ही,...

तेनुघाट। सर्वोच्च न्यायालय, झारखंड उच्च न्यायालय एवं प्रधान जिला जज बोकारो के निर्देश पर तेनुघाट जेल में जेल अदालत सह कानूनी जागरुकता शिविर का तेनुघाट व्यवहार न्यायालय के एसीजेएम मनोज कुमार प्रजापति एवं प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी राज कुमार पांडेय के संयुक्त नेतृत्व में रविवार को किया गया। साथ ही जेल में बंदियों के लिए स्वास्थ्य जांच शिविर का भी आयोजन किया गया। एसीजेएम ने बताया कि जेल अदालत के साथ-साथ मेडिकल कैंप भी लगाया जा रहा है। कहा कि अगर कहीं कोई मारपीट होता है तो पीड़ित का मेडिकल कराया जाता है। मेडिकल रिपोर्ट डॉक्टर द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत किया जाता है। उसी के आधार पर न्याय में सहायता मिलती है। बंदियों को कानूनी जानकारी देते हुए बताया कि अगर आपके खिलाफ थाना में मामला दर्ज किया जाता है और आपको थाना से नोटिस जारी किया जाता है तो आप थाना में जाकर अपनी बात रख सकते हैं ताकि आपकी बातों को सुनकर मामले की जांच पड़ताल की जा सके। बंदियों को प्रदान किए जाने वाले विभिन्न विधिक सहायता के बारे में बताते हुए कहा कि नालसा नई दिल्ली एवं झालसा रांची द्वारा जेल में बंद बंदियों के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम समय-समय पर चलाए जा रहे हैं। प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी राज कुमार पांडेय ने बताया कि आज न्यायालय में अगर आपका मुकदमा है तो आपको बिना शुल्क में अधिवक्ता व कानूनी सलाह दिया जाता है। डॉ शंभू कुमार ने बताया कि हम आजाद देश के नागरिक हैं परंतु कानून का भी पालन करना है। पैनल अधिवक्ता प्रशांत पाल ने भी तरह-तरह की धारा के बारे बताया।
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