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सरकारी जमीन की जमाबंदी के विरोध में कोर्ट जाने का निर्णय

आदित्यपुर गुमटी बस्ती में चुना भट्टा मैदान बचाओ सघर्ष समिति की बैठक में सरकारी जमीन की जमाबंदी के खिलाफ कोर्ट जाने का निर्णय लिया गया। बस्तीवासी झारखंड हाईकोर्ट में अपील करेंगे, क्योंकि प्रशासन के...

Newswrap हिन्दुस्तान, आदित्यपुरMon, 17 Feb 2025 03:42 AM
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सरकारी जमीन की जमाबंदी के विरोध में कोर्ट जाने का निर्णय

आदित्यपुर, संवाददाता। आदित्यपुर गुमटी बस्ती,  चुना भट्टा मैदान बचाओ सघर्ष समिति की बैठक रविवार को हुई। बैठक में सरकारी जमीन की जमाबंदी के विरोध में कोर्ट जाने का निर्णय लिया गया। बताया गया कि चुना भट्टा स्थित सरकारी जमीन खाता संख्या 48 प्लॉट संख्या 1424 जिसका लगान निर्धारण वाद संख्या 1/2018-19 किया गया। इस जमीन की जमाबंदी रद्द करने को लेकर अब बस्तीवासी झारखंड हाईकोर्ट का रूख करेंगे। बस्तिवासियों का नेतृत्व कर रहे भाजपा नेता विशु महतो ने बताया कि बीते 27 जुलाई 2023 को श्याम सिंह नामक व्यक्ति का नामांतरण वाद संख्या 616/2022-23 के आदेश को खारिज कर दिया गया है। जिसके बाद से उक्त व्यक्ति का इस जमीन पर कोई अधिकार नहीं बनता है। बावजूद इसके प्रशासन और पदाधिकारी की मिली भगत से विशु महतो के खिलाफ अतिक्रमण का केस किया गया है। इसे बस्तीवासी हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे। बस्तिवासियों ने सर्वसम्मति से मामले को लेकर कोर्ट जाने का निर्णय लिया।

इसमें सरायकेला एलआरडीसी,  सीओ,  एसडीओ,  अपर उपायुक्त, उपायुक्त और झारखंड सरकार भूमि सुधार एवं निबंधन विभाग के प्रधान सचिव तथा मुख्य सचिव को पार्टी बनाया जाएगा। बैठक में  राजेंद्र प्रसाद यादव, शिवनाथ लोहरा, राजीव शर्मा, किशन गोराई अनिल महतो, अनिल यादव, सोनी देवी भनी देवी गुरुवारी देवी, राजेश गोप विपिन तांती धनंजय महतो, नरेश रजक  गौतम लोहरा आदि शामिल थे। 

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