Hindi Newsझारखंड न्यूज़11 year old student raped in palamu jharkhand moaning in pain all night long

झारखंड में फिर हैवानियत, 11 साल की छात्रा से रेप; रातभर दर्द से कराहती रही बच्ची

  • पलामू जिले के हुसैनाबाद थाना क्षेत्र एक गांव में सोमवार की शाम में अपने खेत से धनिया पत्ता लाने गई 11 वर्षीया बच्ची को जबरन उठाकर घर से दूर ले जाने और दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है।

Devesh Mishra लाइव हिन्दुस्तान, पलामू, हिन्दुस्तानWed, 4 Dec 2024 06:33 AM
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पलामू जिले के हुसैनाबाद थाना क्षेत्र एक गांव में सोमवार की शाम में अपने खेत से धनिया पत्ता लाने गई 11 वर्षीया बच्ची को जबरन उठाकर घर से दूर ले जाने और दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। रातभर दर्द से कराहती रही बच्ची को परिजनों ने मंगलवार को हुसैनाबाद अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती किया। जहां प्रारंभिक इलाज के बाद उसे मेदिनीनगर के मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर कर दिया गया है।

छठवीं की छात्रा है पीड़िता

पीड़िता के फर्द-बयान के आधार पर हुसैनाबाद थाने में गांव के ही 22 वर्षीय युवक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। हुसैनाबाद के थाना प्रभारी संजय कुमार यादव ने बताया कि आरोपी को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पीड़िता गांव के स्कूल में छठवीं की छात्रा है।

गांव के ही लड़के ने की दरिंदगी

घटना के संबंध में पीड़िता की मां ने बताया कि सोमवार की शाम बच्ची घर में पढ़ाई कर रही थी। इसके बाद वह अपने पुराने घर के समीप स्थित अपने खेत से धनियां पत्ती लाने चली गई। इसी दौरान गांव का ही युवक रवि कुमार उसे खेत से जबरन उठा लिया। वह बच्ची का मुंह बंद कर उसे कुछ दूरी पर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। साथ ही किसी को बताने पर बुरा अंजाम भुगतने की चेतावनी दी।

रात में घर वाले नहीं ले जा सके अस्पताल

घर लौटने पर वह काफी डरी-सहमी थी और डर से उसने कुछ नहीं बताया। देर रात दर्द काफी बढ़ जाने पर उसने परिजनों को घटना की जानकारी दी। रात की वजह से इलाज के लिए अस्पताल नहीं ले जाया जा सका। मंगलवार की सुबह उसे अस्पताल पहुंचाया गया।

यह भी पढ़िए: रांची की बीटेक छात्रा के हत्यारे की फांसी पर रोक

रांची की बूटी बस्ती निवासी बीटेक की छात्रा के साथ दुष्कर्म के बाद जलाकर मार डालने के बहुचर्चित मामले में सजायफ्ता राहुल राज उर्फ रॉकी राज की फांसी की सजा पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस पंकज मिथल और जस्टिस उज्जल भुइयां की पीठ ने सोमवार को इस मामले की सुनवाई करते हुए रांची की निचली अदालत एवं हाईकोर्ट से इस मामले का रिकॉर्ड मांगा है।

रांची की निचली अदालत ने अभियुक्त राहुल राज को 20 दिसंबर 2019 को दोषी करार दिया था। मामले को रेयरेस्ट ऑफ रेयर की श्रेणी में रखते हुए उसे 21 दिसंबर 2019 को फांसी की सजा सुनाई गई थी। झारखंड हाईकोर्ट ने सितंबर 2024 को निचली अदालत से मिली फांसी की सजा के खिलाफ राहुल राज की अपील खारिज करते हुए सजा बरकरार रखी थी। हाईकोर्ट के इस फैसले को राहुल राज ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। वर्ष 2016 में बीटेक की छात्रा के साथ दुष्कर्म के बाद आरोपी ने हत्या कर दी थी।

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