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हर गैर-अमेरिकी पर होगा बाहर होने का खतरा, डोनाल्ड ट्रंप ला रहे 227 साल पुराना कौन सा कानून

  • इस फैसले को अदालत में चुनौती देने की बात चल रही है, लेकिन वह कानून लागू कर पाए तो अमेरिका समेत दुनिया भर में बड़ी हलचल मचेगी। यह कानून है, एलियन एनिमीज ऐक्ट, 1798। यह कानून राष्ट्रपति को वॉरटाइम शक्तियां देता है। वह राष्ट्रहित के नाम पर किसी भी गैर-अमेरिकी मूल के नागरिक को देश से बाहर कर सकते हैं।

Surya Prakash लाइव हिन्दुस्तान, वॉशिंगटनThu, 27 Feb 2025 11:11 AM
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हर गैर-अमेरिकी पर होगा बाहर होने का खतरा, डोनाल्ड ट्रंप ला रहे 227 साल पुराना कौन सा कानून

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अवैध प्रवासियों को देश से बाहर करने में जुटे हैं। उनके सत्ता में आने के बाद से कई जहाजों में भरकर भारत, ब्राजील, अल सल्वाडोर, मेक्सिको समेत कई देशों के हजारों लोगों को वापस भेजा जा चुका है। यही नहीं अब वह 227 साल पुराना एक ऐसा कानून लाने की तैयारी में हैं, जिससे हर गैर-अमेरिकी के बाहर होने का खतरा होगा। उनके इस फैसले को अदालत में चुनौती देने की भी बात चल रही है, लेकिन वह कानून लागू कर पाए तो अमेरिका समेत दुनिया भर में बड़ी हलचल मचेगी। यह कानून है, एलियन एनिमीज ऐक्ट, 1798। यह कानून राष्ट्रपति को वॉरटाइम शक्तियां देता है। वह राष्ट्रहित के नाम पर किसी भी गैर-अमेरिकी मूल के नागरिक को देश से बाहर कर सकते हैं।

यह कानून वॉरटाइम के लिए था और सामान्य परिस्थितियों में डोनाल्ड ट्रंप इसे लागू करना चाहते हैं। इसी को लेकर विवाद है और कानूनी चुनौती देने की तैयारी की जा रही है। फिर भी डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह से अपने इरादों पर काम करते रहे हैं, उसे लेकर लोगों में डर पैदा होना भी लाजिमी है। यह कानून कहता है, 'जब भी अमेरिका और अन्य किसी देश के बीच युद्ध होगा तो राष्ट्रपति के पास शक्ति होगी कि वह गैर-अमेरिकी मूल के लोगों को लेकर फैसला ले सकें। खासतौर पर 14 साल या उससे अधिक उम्र के लोगों को लेकर वह फैसला ले सकते हैं और उन्हें देश से बाहर भी किया जा सकता है। उन्हें एलियन एनिमी घोषित किया जा सकता है।'

ट्रंप प्रशासन की तरफ से 18वीं सदी के इस कानून को लागू किया जा सकता है। इस कानून के जरिए राष्ट्रपति के पास यह सुविधा रहेगी कि वह अवैध प्रवासियों को तत्काल प्रभाव से बाहर कर सकते हैं। इस कानून के बारे में अमेरिका में चर्चा जोरों पर है। फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन इस बात पर मंथन कर रहा है कि कानून को कैसे लागू किया जाए। ट्रंप प्रशासन का कहना है कि ट्रेन डे अरागुआ गैंग को आतंकी संगठन घोषित किया जाएगा। उससे निपटने के लिए ही यह कानून लागू होगा। यह इस कानून को लागू करने की दिशा में पहला कदम होगा। बता दें कि 2024 के चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप ने कई बार कहा था कि वह सत्ता में आने के बाद एलियन एनिमीज ऐक्ट को लागू किया जाएगा।

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