ट्रंप बना रहे हैं जन्मजात नागरिकता खत्म करने का प्लान; पर क्यों आसान नहीं होगा रास्ता?
- राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में यह कहा है कि वह बर्थराइट सिटिजनशिप यानी जन्मजात नागरिकता को खत्म करने की योजना बना रहे हैं। ट्रंप के इस ऐलान के इसके पीछे क्या वजह और क्या वह सचमुच ऐसा कर सकते हैं?
अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप शपथ लेने से पहले अपनी नीतियों लेकर सुर्खियां बटोर रहे हैं। हाल ही में ट्रंप ने जन्मजात नागरिकता को खत्म करने की बात कही है। ट्रंप ने एनबीसी को बताया है कि वह जन्मजात नागरिकता को खत्म करने के लिए राष्ट्रपति की शक्तियों का इस्तेमाल करेंगे। दरअसल अमेरिका के संविधान के मुताबिक अमेरिका में पैदा होने वाला कोई भी व्यक्ति स्वाभाविक रूप से एक अमेरिकी नागरिक बन जाता है। रविवार को एक इंटरव्यू में ट्रम्प ने कहा है कि इस नियम को बदलने की जरूरत है। उन्होंने कहा, "हमें शायद इसके लिए लोगों के पास जाना पड़े लेकिन हमें इसे खत्म करना होगा।" हालांकि जानकारों के कहना है कि ऐसा करना आसान नहीं होगा।
अमेरिका का 150 साल पुराना संविधान अमेरिका में पैदा हुए किसी भी व्यक्ति को अमेरिकी पासपोर्ट का अधिकार देता है भले ही उनके माता-पिता कहीं और पैदा हुए हों। जन्मजात नागरिकता या बर्थराइट सिटिजनशिप अमेरिकी संविधान के 14वें संशोधन में निहित है जिसमें कहा गया है कि अमेरिका में पैदा हुए सभी व्यक्ति अमेरिका के नागरिक हैं। हालांकि ट्रंप ने इस नियम को खत्म करने की कसम खाई है। ऐसा करने के लिए उन्हें कई कानूनी बाधाओं का सामना करना होगा। अगर वह कामयाब भी होते हैं तब भी अमेरिकी कोर्ट किसी कार्यकारी आदेश को पलट सकता है। इसके अलावा संविधान में संशोधन करना भी एक मुश्किल कार्य होगा।
क्यों है विवाद? बर्थ टूरिज्म और 'एंकर बेबी' का क्या मतलब है?
जन्मजात नागरिकता के विरोधी इसे खत्म करने के पीछे कई तर्क देते हैं। हर साल दूसरे देशों से हजारों गर्भवती महिलाएं वैध वीजा पर अमेरिका जाती हैं, बच्चों को जन्म देती हैं और उन्हें खुद ब खुद अमेरिकी नागरिकता मिल जाती है। फिर वह अपने बच्चों को वापस घर या किसी तीसरे देश में ले जाते हैं। इसे बर्थ टूरिज्म कहा जाता है। ट्रंप और उनके समर्थक गर्भवती माताओं के बारे में बात करते हैं जो अवैध रूप से देश में प्रवेश करती हैं ताकि वे उन बच्चों को जन्म दे सकें। ऐसे बच्चों को यहां 'एंकर बेबी' कहते हैं। ऐसे परिवार अपने बच्चे के जरिए अवैध प्रवासी होकर भी अमेरिका के नागरिक बनने का बनने की कोशिश करते हैं।
क्या राष्ट्रपति संविधान के नियम खुद बदल सकते हैं?
अमेरिकी राष्ट्रपति संविधान में संशोधन नहीं कर सकते हैं। ऐसे किसी भी अधिकार को खत्म करने या सीमित करने की कोशिश करने वाले एक्जीक्यूटिव ऑर्डर को निश्चित रूप से 14वें संशोधन के उल्लंघन माना जाएगा और कोर्ट में चुनौती भी दी जाएगी। ट्रंप के सलाहकारों का कहना है कि इसके पीछे का तर्क अमेरिका को अवैध प्रवासियों से मुक्त करना है। हालांकि कई जानकार कहते हैं कि इस तरह के तर्क कोर्ट में काम नहीं करते हैं और फैसला बदल दिया जाएगा।
क्या है दूसरे देशों के नियम?
दुनिया के तैंतीस देशों में अमेरिका की तरह ही जन्मजात नागरिकता का अधिकार है। वहीं 40 देशों में यह अधिकार सीमित रूप से दिया गया है। जैसे वैध नागरिकों या देश में पैदा हुए माता-पिता के बच्चों पर यह कानून लागू हो सकते हैं पर शरणार्थियों के बच्चों को इस कानून से बाहर रखा जाता है। कई देशों में इस तरह के कानून हाल ही में खत्म किए गए हैं। इनमें ब्रिटेन, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और भारत भी शामिल हैं।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।