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समलैंगिक संबंधों पर इस मुस्लिम देश ने बनाया कानून, पकड़े जाने पर सख्त सजा; ट्रांसजेंडरों को भी जेल

समलैंगिग संबंधों पर मुस्लिम बहुल राष्ट्र इराक ने नया कानून पारित कर दिया है। पकड़े जाने पर 15 साल तक की जेल होगी। ट्रांसजेंडरों को भी जेल जाना पड़ेगा।

Gaurav Kala एजेंसी, नई दिल्लीSun, 28 April 2024 04:33 AM
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मुस्लिम बहुल राष्ट्र इराक की संसद ने शनिवार को समलैंगिक संबंधों को अपराध मानने वाला एक विधेयक पारित कर दिया। इसके तहत पकड़े जाने पर आरोपी को 15 साल तक की जेल की सजा हो सकती है। इराक के इस फैसले पर अमेरिका समेत कई मानवाधिकार समूहों ने निंदा की है। 1988 के वेश्यावृत्ति विरोधी कानून में संशोधन के तहत ट्रांसजेंडर लोगों को तीन साल जेल की सजा सुनाई जाएगी। संसद सत्र के दौरान 329 में से 170 सांसदों ने भाग लिया था।

बता दें कि इरान की संसद में पेश किए गए पिछले मसौदे में समलैंगिक संबंधों के लिए मौत की सजा का प्रस्ताव किया गया था। हालांकि इसे अत्यधिक खतरनाक बताते हुए खारिज कर दिया गया था। एएफपी द्वारा देखे गए दस्तावेज के अनुसार, नए संशोधन अदालतों को समलैंगिक संबंधों में शामिल लोगों को 10 से 15 साल की जेल की सजा हो सकती है। गौर हो कि इराक में पहले ही समलैंगिक और ट्रांसजेंडर लोगों को भेदभाव और हमलों का सामना करना पड़ता है।

ट्रांसजेंडरों को भी जेल
इराक में सेम सेक्स संबंधों को लेकर पास हुए नए कानून के तहत समलैंगिक संबंधों को "बढ़ावा देने" के लिए न्यूनतम सात साल की जेल की सजा मुकर्रर हुई है। जबकि, "जानबूझकर" महिलाओं की तरह व्यवहार करने वाले पुरुषों यानी ट्रांसजेंडरों को तीन साल की सजा मिलेगी।

इराक के फैसले पर भड़का अमेरिका
इराक के रूढ़िवादी समाज में समलैंगिकता वर्जित है। हालांकि यहां पहले ऐसा कोई कानून नहीं था जो समान-लिंग संबंधों पर सजा देता हो। इराक के एलजीबीटीक्यू समुदाय के सदस्यों पर पहले इराक के दंड संहिता में अनैतिकता और वेश्यावृत्ति विरोधी धाराओं के तहत मुकदमा चलाया जाता है।

इस संबंध में संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ कानून का विरोध किया है। हालांकि उन्होंने कहा है कि "यह उनका आंतरिक मामला है और हम इराकी मामलों में किसी भी हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं करते हैं।"

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