Pakistan Imran Khan status of high profile prisoner will have to work in jail now - International news in Hindi इमरान खान को जेल में मुफ्त में नहीं मिलेगी रोटी, करनी होगी मजदूरी? चुनाव से पहले नई सख्तियां, International Hindi News - Hindustan
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इमरान खान को जेल में मुफ्त में नहीं मिलेगी रोटी, करनी होगी मजदूरी? चुनाव से पहले नई सख्तियां

रिपोर्ट के अनुसार, 71 वर्षीय इमरान खान और 67 वर्षीय कुरैशी को हाई-प्रोफाइल कैदियों के तौर पर अलग-अलग रखा जा रहा है क्योंकि उनमें से एक पूर्व प्रधानमंत्री जबकि दूसरे विदेश मंत्री रह चुके हैं।

Niteesh Kumar एजेंसी, इस्लामाबादMon, 5 Feb 2024 08:58 PM
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इमरान खान को जेल में मुफ्त में नहीं मिलेगी रोटी, करनी होगी मजदूरी? चुनाव से पहले नई सख्तियां

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान जेल में बंद हैं और उन पर सख्तियां बढ़ा दी गई हैं। खान और पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी को हाई-प्रोफाइल कैदी होने के बावजूद जेल परिसर में सश्रम कारावास भुगतना होगा। मीडिया में आई एक खबर में यह जानकारी दी गई। दोनों नेताओं को विशेष अदालत ने सिफर मामले में 10 साल की जेल की सजा सुनाई थी। इन दोनों को रावलपिंडी की उच्च सुरक्षा वाली अडियाला जेल में रखा गया है, जहां उनके खिलाफ मुकदमा चला था।

द एक्सप्रेस ट्रिब्यून अखबार की खबर के अनुसार, 71 वर्षीय खान और 67 वर्षीय कुरैशी को हाई-प्रोफाइल कैदियों के तौर पर अलग-अलग रखा जा रहा है क्योंकि उनमें से एक पूर्व प्रधानमंत्री जबकि दूसरे विदेश मंत्री रह चुके हैं। इमरान खान अपनी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष हैं जबकि कुरैशी पार्टी के उपाध्यक्ष हैं। इसमें कहा गया है कि दोनों नेता एक बेहतर श्रेणी की जेल में कैदियों को दी जाने वाली उन सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं, जो उन्हें दोषी ठहराए जाने से पहले मिलती थीं, जिसमें व्यायाम मशीन तक पहुंच भी शामिल है। इमरान खान पर ये सख्तियां चुनाव से ठीक पहले लगाई गई हैं।

इमरान खान को जेल में मिली 2 जोड़ी वर्दी 
सूत्रों के मुताबिक, दोनों को जेल नियमावली के मुताबिक दो जोड़ी जेल वर्दी दी गई हैं। हालांकि पीटीआई के संस्थापक अध्यक्ष खान पर अन्य मामलों में मुकदमा चल रहा है, इसलिए उनके लिए जेल की वर्दी पहनना अनिवार्य नहीं किया गया है। दोनों कैदी लिखित आदेश के अनुसार जेल परिसर में श्रम भी करेंगे। सूत्रों के हवाले से खबर में कहा गया है कि हाई-प्रोफाइल कैदियों को जेल के कारखानों, रसोईघरों, अस्पतालों, बगीचों आदि में आम कैदियों के बीच नहीं रखा जा सकता। इसलिए उन्हें रखरखाव कार्य या जेल प्रशासन की ओर से सौंपे गए किसी अन्य कार्य के लिए उनके परिसर में रखा जाएगा। 

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