Hindi Newsविदेश न्यूज़pakistanis can keep lions cheetah and tiger officially paying 50000 cash per animal

पाकिस्तानी अब घर पर पाल सकेंगे शेर, चीता और टाइगर, सरकार को चुकानी होगी इतनी रकम

  • पाकिस्तान में लोगों को अब शेर और टाइगर देखने के लिए चिड़ियाघर जाने की जरूरत नहीं, नए नियम के तहत पाकिस्तान के लोग अपने घर पर इन खूंखार जानवरों को पाल सकते हैं। इसके लिए बस सरकार को थोड़ी सी फीस देनी होगी।

Gaurav Kala लाइव हिन्दुस्तानThu, 16 Jan 2025 09:57 PM
share Share
Follow Us on

आपने अक्सर कुत्ता, बिल्ली और बंदर तक लोगों को पालते हुए देखा होगा, लेकिन पाकिस्तान में हाल ही अलग है। पड़ोसी मुल्क में सरकार ने लोगों के लिए अजीबो-गरीब नियम जारी किया है। नए नियम के तहत पाकिस्तान के लोग अपने घर पर शेर, चीता और टाइगर तक पाल सकते हैं। इसके लिए बस सरकार को थोड़ी सी फीस देनी होगी। यह नियम पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में लागू हुआ है।

पाकिस्तान में अब लोगों को बाघ और शेर जैसे खूंखार जानवरों को देखने के लिए चिड़ियाघर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सरकार ने ऐसा नियम जारी किया है कि थोड़ी सी फीस देकर पाकिस्तानी अपने घरों पर ये खूंखार जानवर पाल सकते हैं।

अपने घर बैठे ही 50,000 रुपये का शुल्क देकर लोग इन जानवरों को पाल सकते हैं। कैबिनेट ने वन्यजीव अधिनियम 1974 में संशोधन करके नया नियम जारी किया है। कानून के तहत, पांच नए जानवरों में शेर, चीता, बाघ, प्यूमा और जगुआर को घरों में पाला जा सकता है।

पंजाब प्रांत में वरिष्ठ मंत्री मरियम औरंगजेब ने कहा, "पिछले 70 सालों से इन जानवरों को रखने के बारे में कोई कानून नहीं था। हालांकि सरकार ने TikTok या अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इन जानवरों को दिखाने पर सख्त प्रतिबंध लागू किया है। उल्लंघन करने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।"

ये भी पढ़ें:कैसे भारत के खिलाफ चीन और पाकिस्तान के प्लान पर रूस ने चला वीटो, क्या उठाई मांग
ये भी पढ़ें:पाकिस्तान में सरकार की इतनी हालत खराब, कर्मचारियों को सैलरी देने तक के पैसे नहीं

क्या होंगे नियम

वन्यजीव विभाग अब इन जानवरों के लिए कब्जे का लाइसेंस जारी कर रहा है। इसके लिए प्रति जानवर 50,000 रुपये का शुल्क लगेगा। उनकी देखभाल के लिए न्यूनतम मानक स्थापित किए गए हैं, जिसके अनुसार उन्हें शहर की सीमा से बाहर रखा जाना चाहिए। मालिकों को जानवरों को स्थानांतरित करने के लिए एक समय सीमा दी जाएगी, और इसका पालन न करने पर एफआईआर दर्ज करने सहित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच के समय में वन पशुओं का परिवहन अवैध घोषित किया गया है।

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।

अगला लेखऐप पर पढ़ें