Hindi Newsविदेश न्यूज़Before leaving post Joe Biden showed generosity pardoned 4 Indian origin people know about them

जाते-जाते जो बाइडेन ने दिखाई दरियादिली, 4 भारतवंशी को दिया क्षमादान; जानें उनके बारे में

  • बाइडेन ने कहा कि आज मैं उन 39 लोगों को क्षमा कर रहा हूं, जिन्होंने पुनर्वास किया और अपने समुदायों को मजबूत तथा सुरक्षित बनाने के लिए प्रतिबद्धता दिखाई है। मैं लगभग 1,500 लोगों की सजा माफ कर रहा हूं।

Himanshu Jha हिन्दुस्तानSat, 14 Dec 2024 08:20 AM
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अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन हाल ही में संपन्न हुए चुनाव में हार चुके हैं। उन्हें अब अपना पद छोड़ना पड़ेगा। उनकी जगह डोनाल्ड ट्रंप लेंगे। अपना पद छोड़ने से पहले जो बाइडेन ने करीब 1500 लोगों को क्षमादान दिया है। उनमें चार भारतवंशी भी शामिल हैं, जो कि अलग-अलग मामलों में जेल की सजा काट रहे हैं। इन्हें 17 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा सुनाई गई है। ये चार भारतीय अमेरिकी में मीरा सचदेवा, बाबूभाई पटेल, कृष्णा मोटे और विक्रम दत्ता का नाम शामिल है।

जो बाइडेन ने गुरुवार को एक बयान में कहा कि अमेरिका संभावना और दूसरा मौका देने के वादे पर बना है। राष्ट्रपति के रूप में मुझे उन लोगों पर दया दिखाने का बड़ा सौभाग्य मिला है, जिन्होंने पश्चाताप और पुनर्वास किया। उन्होंने कहा कि इसलिए आज मैं उन 39 लोगों को क्षमा कर रहा हूं, जिन्होंने पुनर्वास किया और अपने समुदायों को मजबूत तथा सुरक्षित बनाने के लिए प्रतिबद्धता दिखाई है। मैं लगभग 1,500 लोगों की सजा माफ कर रहा हूं।

कृष्णा मोटे- वर्ष 2013 में ही 54 वर्षीय कृष्णा मोटे को 280 ग्राम से अधिक क्रैक कोकीन व 500 ग्राम से अधिक कोकीन वितरित करने की साजिश रचने पर आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी।

डॉ. मीरा सचदेव- वर्ष 2012 में 63 वर्षीय डॉ. मीरा सचदेव को मिसिसिपी के एक कैंसर सेंटर में धोखाधड़ी करने के जुर्म में 20 साल की सजा सुनाई गई। उन्हें 82 लाख अमेरिकी डॉलर वापस करने का आदेश दिया गया था।

विक्रम दत्ता- 63 वर्षीय विक्रम दत्ता को जनवरी, 2012 में मैनहट्टन संघीय अदालत ने 235 महीने की जेल की सजा सुनाई थी। उन्होंने मैक्सिको के एक मादक पदार्थ गिरोह के लिए लाखों डॉलर का धन शोधन करने के लिए अपने इत्र व्यवसाय इस्तेमाल किया था।

बाबूभाई पटेल- बाबूभाई पटेल को 2013 में स्वास्थ्य सेवा में धोखाधड़ी षड्यंत्र, मादक पदार्थ के संबंध में षड्यंत्र तथा संबंधित धोखाधड़ी और मादक पदार्थ उल्लंघन के लिए 26 मामलों में 17 वर्ष की सजा सुनाई गई थी।

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