पैरोल पर छूटा राम रहीम असली या नकली? HC ने कहा- लगता है याचिकाकर्ताओं ने फिक्शन फिल्म देख ली है
जस्टिस कर्मजीत सिंह ने आज मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि यह कोई फिल्म नहीं चल रही है। हाईकोर्ट ऐसे मामलों की सुनवाई के लिए नहीं है। उन्होंने कहा कि लगता है कि आपने कोई फिक्शन फिल्म देख ली है।
रोहतक की सुनारिया जेल से एक माह की पैरोल पर बाहर आए बलात्कार के दोषी और डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह (Gurmeet Ram Rahim Singh) को (डमी) नकली बताने वाली याचिका पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने सोमवार को खारिज कर दी।
याचिका में राम रहीम सिंह को एक 'डमी' (नकली) के साथ बदलने का आरोप लगाया गया था। हाईकोर्ट ने इस याचिका को बेबुनियाद बताते हुए खारिज कर दिया और याचिकाकर्ताओं को कड़ी फटकार भी लगाई है।
जस्टिस कर्मजीत सिंह ने आज मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि यह कोई फिल्म नहीं चल रही है। हाईकोर्ट ऐसे मामलों की सुनवाई के लिए नहीं है। उन्होंने कहा कि लगता है कि आपने कोई फिक्शन फिल्म देख ली है। पैरोल पर आया राम रहीम कैसे गायब हो सकता है। उन्होंने याचिकाकर्ता को फटकार लगाते हुए याचिका खारिज कर दी।
चंडीगढ़, पंचकूला और अंबाला के कुछ तथाकथित डेरा श्रद्धालुओं ने हाईकोर्ट में यह याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ताओं ने याचिका में संदेह जताया था कि उत्तर प्रदेश के बागपत आश्रम में पहुंचा गुरमीत राम रहीम असली नहीं कोई बहरूपिया है। उसके हाव-भाव भी असली गुरमीत राम रहीम सिंह जैसे नहीं हैं।
वहीं, डेरा सच्चा सौदा प्रबंधन ने इसे श्रद्धालुओं को गुमराह करने की साजिश करार दिया है। डेरा सच्चा सौदा के प्रवक्ता जितेंद्र कुमार ने कहा कि याचिका दायर करने वाले डेरा के अनुयायी नहीं हैं। डेरे के अनुयायियों को तो गुरु जी पर पूरा भरोसा हैं। यह सब शरारती तत्वों की ओर से की गई गहरी साजिश है। प्रशासन को इसकी जांच करनी चाहिए।
उन्होंने कहा कि डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह के नकली होने के आरोप निराधार हैं। वह उत्तर प्रदेश के बरनावा आश्रम में हैं। उन्होंने बताया कि करीब आठ माह पहले भी इन्हीं लोगों ने डेरा प्रमुख की जान को खतरा बताते हुए याचिका दायर की थी।
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