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बचपन की फोटो को पोर्न मानकर गूगल ने बंद किया अकाउंट, हाई कोर्ट ने भेजा नोटिस

ड्राइव पर बचपन की फोटो अपलोड होने के बाद गूगल ने फोटो को चाइल्ड पोर्न बताते हुए यूजर का अकाउंट ब्लॉक कर दिया। जिसके बाद यूजर ने गुजरात हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

Abhishek Mishra लाइव हिन्दुस्तान, अहमदाबादMon, 18 March 2024 10:26 AM
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गुजरात हाई कोर्ट ने एक अनोखे मामले में गूगल (Google) को नोटिस जारी किया है। दरअसल, ड्राइव पर बचपन की फोटो अपलोड करने के बाद गूगल ने फोटो को चाइल्ड पोर्न बताते हुए यूजर का अकाउंट ब्लॉक कर दिया। जिसके बाद यूजर ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। अदालत ने गूगल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के अलावा, राज्य और केंद्र सरकार को भी नोटिस जारी किया है।

 24 वर्षीय इंजीनियर नील शुक्ल ने बताया कि फोटो उस समय की है जब वो महज 2 साल के थे। उनकी दादी उनको नहला रही थी और वो नंगे थे। गूगल के आर्टिफीसियल इंटेलिजेंस ने इस फोटो को चाइल्ड पोर्न मानकर उनका अकाउंट ब्लॉक कर दिया।

नील ने बताया कि पिछले साल अप्रैल में उन्होंने अपनी तस्वीरें गूगल ड्राइव पर अपलोड की थीं जिसके बाद उनका अकाउंट ब्लॉक कर दिया गया। अकाउंट ब्लॉक होने के चलते ईमेल नहीं खुल रहा है और बिजनेस में नुकसान हो रहा है। शुक्ला ने Google से अपना अकाउंट बहाल करने के लिए संपर्क किया लेकिन गूगल ने ऐसा नहीं किया। जिसके बाद, युवक को हाई कोर्ट में याचिका डालनी पड़ी।

वकील दीपेन देसाई ने मामले कि जल्द सुनवाई की मांग करते हुए बताया कि नील को अभी Google से एक नोटिस मिला है जिसमें कहा गया है कि उनके खाते से जुड़ा डेटा अप्रैल में हटा दिया जाएगा। इससे युवक का सारा डेट डिलीट हो जाएगा। मामले कि सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति वीडी नानावटी ने अधिकारियों और गूगल को नोटिस जारी कर 26 मार्च तक उनका जवाब मांगा है।

इंजीनियर नील ने बताया कि नहाने की फोटो को चाइल्ड पोर्नोग्राफी मानते हुए गूगल ने अकाउंट ब्लॉक कर दिया था, जिसके बाद उसने अपने दूसरे अकाउंट से काम करना चाहा लेकिन जॉइंट वेरिफिकेशन के चलते वो आईडी भी बंद हो गई। कई बार शिकायत दर्ज कराने के बावजूद इस समस्या का हल नहीं हुआ। फिर गुजरात पुलिस और केंद्र के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, जो भारत में ऐसे मामलों के लिए नोडल एजेंसी है, से संपर्क किया। लेकिन शुक्ला ने कहा कि अधिकारी चुप रहे, जिससे उन्हें न्यायिक उपाय खोजने के लिए मजबूर होना पड़ा।

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