यह कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं; स्कूलों में गीता पढ़ाए जाने के खिलाफ याचिका पर HC
गुजरात के स्कूलों में भगवद गीता की शिक्षाओं को शामिल करने के राज्य सरकार के संकल्प को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने इसे प्रोपेगंडा बताया। कोर्ट ने कहा, “यह धर्म नहीं है, यह नैतिकता है। यह संस्कृति का हिस्सा है और ये वास्तव में नैतिक विज्ञान के पाठ हैं।”
गुजरात के स्कूलों में भगवद गीता की शिक्षाओं को शामिल करने के राज्य सरकार के संकल्प को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए गुजरात हाई कोर्ट ने इसकी व्याख्या की। कोर्ट ने मौखिक रूप से कहा कि भगवद गीता की शिक्षाएं मूलरूप से नैतिक और सांस्कृतिक हैं। ये धार्मिक नहीं हैं। हाई कोर्ट में दायर एक जनहित याचिका में कहा गया है कि स्कूली पाठ्यक्रम में भगवद गीता को शामिल करना स्पष्ट रूप से धार्मिक शिक्षा देने और कथित तौर पर भारतीय मूल्यों और आदर्शों का प्रतिनिधित्व करने वाली हिंदू धर्म की पवित्र पुस्तक को प्रधानता देने के समान है।
लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार, जमीयत उलेमा-ए-हिंद गुजरात और जमीयत उलेमा वेलफेयर ट्रस्ट ने भी राज्य सरकार के इस प्रस्ताव पर रोक लगाने के लिए एक आवेदन दायर किया। याचिकाकर्ताओं के वकील ने तर्क दिया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहती है कि धर्मनिरपेक्षता की भावना में सभी धर्मों के सिद्धांतों को पढ़ाया जाना चाहिए। राज्य के पास इस तरह का प्रस्ताव जारी करने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि पाठ्यक्रम के लिए विशिष्ट प्राधिकरण मौजूद हैं।
याचिकाकर्ता के वरिष्ठ वकील ने कहा कि मुख्य याचिका सरकार के उस प्रस्ताव को चुनौती देते हुए दायर की गई है, जो स्कूलों में शिक्षण में भगवद गीता और उसके श्लोकों और प्रार्थनाओं के सिद्धांतों को शामिल करने का आदेश देता है। इस पर कोर्ट ने मौखिक रूप से कहा कि यह पहल केवल शिक्षाओं को लागू करने के लिए थी। यह एक-एक करके होगा। लेकिन, इसका मतलब यह नहीं है कि आप एक समय में एक ग्रंथ का परिचय नहीं दे सकते।
मुख्य न्यायाधीश सुनीता अग्रवाल और न्यायमूर्ति प्रणव त्रिवेदी की खंडपीठ राज्य सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा जारी 2022 के संकल्प के खिलाफ एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इसमें कक्षा 6 से 12 तक के छात्रों के लिए गीता में मूल्यों और सिद्धांतों को सीखना अनिवार्य है। इसे कथित तौर पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 की प्रेरणा और मार्गदर्शन के तहत किया गया है।
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहती है कि धर्मनिरपेक्षता की भावना में सभी धर्मों के सिद्धांतों को पढ़ाया जाना चाहिए। साथ ही यह धर्म पर आधारित नहीं हो सकता है, यह नैतिकता और नैतिकता पर आधारित होना चाहिए जो सभी धर्मों द्वारा सिखाया जाता है।
कहा कि जब धार्मिक ग्रंथों की शिक्षा के संबंध में राष्ट्रीय नीति को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी तो शीर्ष अदालत ने कहा था कि "सभी धर्म हमारी संस्कृति और लोकाचार का हिस्सा हैं और अच्छे इंसान बनाने के सिद्धांत सभी धर्मों का सामान्य तत्व हैं। उन्हें सिखाया जा सकता है।" नीति कहती है कि इसे व्यापक होना चाहिए, लेकिन यहां केवल भगवद गीता को उठाया जा रहा है। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि राज्य को कोर्ट द्वारा एक याचिका दायर करने का निर्देश दिया गया था। 3 जुलाई 2023 के आदेश के अनुसार मुख्य याचिका में 19 जुलाई 2023 से पहले जवाब देना था, लेकिन अभी तक इसे दाखिल नहीं किया गया है और प्रस्ताव लागू किया जा रहा है।
इस पर कोर्ट ने मौखिक रूप से कहा, "लेकिन, यह एक-एक करके होगा। इसका मतलब यह नहीं है कि आप एक समय में एक का परिचय नहीं दे सकते।" खंडपीठ कहा कि गीता एक तरह का नैतिक विज्ञान का पाठ है। राज्य ने केवल निगमन के लिए सुझाव जारी किए थे और अंतिम निर्णय सक्षम प्राधिकारी का है। यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संदर्भ में समावेश के लिए निर्धारित है जो मौलिक है। यह कोई धार्मिक दस्तावेज नहीं है, यह एक संस्कृति है।
वरिष्ठ वकील ने तब तर्क दिया कि किसी भी धार्मिक पुस्तक के सिद्धांत संस्कृति नहीं हैं। वह उस (विशेष) धर्म के लिए होगा। किसी धर्म के सिद्धांत नैतिकता से भिन्न होते हैं और मुख्य याचिका में यही प्रश्न हैं। उन्होंने आगे तर्क दिया कि किसी के खिलाफ कोई शिकायत नहीं है और यह एक समान होनी चाहिए।
तब कोर्ट ने कहा, “यह धर्म नहीं है, यह नैतिकता है। यह संस्कृति का हिस्सा है और ये वास्तव में नैतिक विज्ञान के पाठ हैं। भगवद गीता नैतिक विज्ञान के अलावा और कुछ नहीं है। हम सभी वर्षों से उन पश्चिमी नैतिक विज्ञान के पाठों को पढ़ते रहे हैं। यह एक समान होना चाहिए लेकिन यह एक-एक करके होता है। इसमें कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ प्रोपेगैंडा के अलावा कुछ नहीं है। हम एक महीने बाद की तारीख तय कर रहे हैं।
याचिकाकर्ता ने वकील ने तब अदालत से यह देखने का अनुरोध किया कि पुस्तक में कौन से सिद्धांत शामिल हैं। उन्होंने आगे कहा कि यह देखना राज्य का काम है कि किसी एक धर्म के नहीं बल्कि सभी धर्मों के सिद्धांतों का सम्मान किया जाए।
तब कोर्ट ने कहा, “तो आप राज्य को एक सुझाव दें। ये कहना हमारा काम नहीं है। यह अदालत के लिए कोई निर्देश जारी करने के लिए नहीं है। यह कुछ भी नहीं है, राष्ट्रीय नीति के विपरीत कुछ भी नहीं है।” याचिकाकर्ता के वकील ने तब कहा कि वह दिखाएंगे कि यह विपरीत है और अदालत मुख्य मामले को विस्तार से सुनने के बाद निष्कर्ष सुरक्षित रख सकती है।
इस पर कोर्ट ने कहा, “इसलिए हम कह रहे हैं कि यह प्रचार के अलावा कुछ नहीं है। आप आज मुख्य मुद्दे पर बहस नहीं कर रहे हैं। यदि आपने तर्क किया होता तो हम अभी अपना निष्कर्ष बता देते। लेकिन आप बहस नहीं कर रहे हैं इसलिए हम तारीख रख रहे हैं।” अदालत ने कहा कि उन्हें आगे बढ़ने दें। एक बार पाठ्यक्रम तैयार हो जाए तो आप इसे चुनौती दे सकते हैं।" इस पर वकील ने कहा कि राज्य ने पाठ्यक्रम के बिना इसे लागू किया है और आगे सुनवाई के लिए मुख्य मामले को तय करने का अनुरोध किया।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।