तुरंत जानिए Aadhaar में कितनी बार बदलवा सकते हैं नाम-पता, गलती होने पर हो सकती 3 साल की जेल
आधार कार्ड हर भारतीय के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। ऐसे में यह बहुत जरूरी होता है कि आधार में मौजूद आपकी सभी डिटेल्स सही हो। यहां जानिए की आप आधार में नाम और पता कितनी बार बदलवा सकते हैं।
यूआईडीएआई (UIDAI) द्वारा जारी आधार कार्ड हर भारतीय के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। आधार का यूज कई सिम कार्ड लेने से लेकर बैंक अकाउंट खोलने, सरकारी सब्सिडी के लिए अप्लाई करने, पासपोर्ट बनवाने के लिए जरूरी होता है। ऐसे में यह बहुत जरूरी होता है कि आधार में मौजूद आपकी सभी डिटेल्स सही हो।
Aadhaar Card को अपडेट रखना क्यों जरूरी है?
आधार में पुरानी या गलत जानकारी होने से आपको महत्वपूर्ण सेवाओं में देरी या समस्याओं का सामने करना पड़ सकता है।
Aadhaar में ऑनलाइन कौन सी जानकारी की जा सकती है अपडेट
आधार कार्ड धारक ऑनलाइन यूआईडीएआई की ऑफिशियल साइट के माध्यम से ये डिटेल्स अपडेट कर सकते हैं, जिनमें शामिल हैं:
नाम
जन्मतिथि
मोबाइल नंबर
पता
Aadhaar में डिटेल गलत होने पर जेल और जुर्माना
बता दें कि अगर आधार में आपने नाम, जन्म तिथि और जेंडर गलत लिखाया हो तो आपको 3 वर्ष की जेल हो सकती है। इसके अलावा 10,000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में अगर आपके आधार में इनमें से कोई भी डिटेल गलत है तो तुरंत इसे अपडेट कर लें।
अक्टूबर 2024 तक आधार ऑनलाइन अपडेट करना है फ्री
यूआईडीएआई अक्टूबर 2024 तक myAadhaar पोर्टल के माध्यम से मुफ्त ऑनलाइन अपडेट की पेशकश कर रहा है। इससे यूजर्स बिना किसी चार्ज के अपनी डिटेल्स अपडेट कर सकते हैं।
आधार में नाम कितनी बार बदल सकते हैं
आधार में आपका नाम केवल दो बार ही अपडेट हो सकता है। इसके साथ ही नाम बदलने के लिए आपको कई डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है।
आधार में एड्रेस बदलने की सीमा नहीं
आधार में आप पता कितनी बार अपडेट कर सकते हैं, इसकी कोई सीमा नहीं है। यूजर्स यूआईडीएआई स्वयं-सेवा पोर्टल (ssup.uidai.gov.in) के माध्यम से अपना पता कई बार अपडेट कर सकते हैं।
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