गर्मी में पानी की समस्या की अर्जी पहुंची हाईकोर्ट, पानी के लिए तरस रहा 24 गांव, कोर्ट ने कहा...
छत्तीसगढ़ के बिलासपुर हाईकोर्ट में पानी की समस्याओं को लेकर जनहित याचिका लगाई गई है। जिसे लेकर कोर्ट ने सख़्त रुख अपनाते हुए कमिश्नर को जांच का आदेश दिया है।
छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिला मुख्यालय के अंतर्गत आने वाले 24 गांव में नल जल योजना के तहत एनिकट निर्माण कराया गया। इसके बाद भी गांव तक पानी नहीं पहुंच रहा है। इस पर हाई कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई। इस पर शासन दावा के साथ कह रही है कि सभी घरों में नल जल योजना के तहत रोजाना सुबह शाम पानी पहुंच रहा है। शासन के दावा करने पर कोर्ट ने कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किया है, जो कि कमिश्नर गांव की निरीक्षण का रिपोर्ट पेश करेंगे।
जिले के 24 गांव में नल जल योजना के तहत घरों तक पानी नहीं पहुंचने पर हाई कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल कराई गई थी। इस पर हाई कोर्ट ने शासन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। मामले में मंगलवार को चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस सचिन सिंह राजपूत की डीबी में सुनवाई हुई। इसके बाद कोर्ट ने कोर्ट कमिश्नर नियुक्त कर जांच रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने दुर्ग कलेक्टर को जांच के दौरान कोर्ट कमिश्नर को सुरक्षा प्रदान करने का निर्देश दिया है।
कोर्ट में शासन का कहना है कि नल जल योजना के तहत सभी गांव में सुबह शाम सभी घरों में पीने का पानी पहुंच रहा है। वही गांव वालों ने पानी नहीं पहुंचने की बात लिख कर दिए हैं और इसका पंचनामा भी पेश किया गया है। इस प्रशासन का कहना है कि हम जांच कर लेते हैं। साथी कोर्ट ने कोर्ट कमिश्नर भी नियुक्त किया है। कमिश्नर के कोर्ट में रिपोर्ट सौंपने के बाद इस मामले की अगली सुनवाई 15 जुलाई को होगी।
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