भाजपा नेता की पीएससी घोटाला मामले पर याचिका हाईकोर्ट ने की निराकृत, जानें कोर्ट ने क्या कहा?
Chhattisgarh High Court छत्तीसगढ़ पीएससी घोटाला मामला को लेकर बिलासपुर हाईकोर्ट ने याचिका को निराकृत कर दिया है। भाजपा नेता ननकीराम कवर ने कोर्ट में मामले को लेकर याचिका लगाई थी।
छत्तीसगढ़ में एक बार फिर पीएससी घोटाला मामला चर्चा में आ गया है। भाजपा नेता ननकीराम कवर के द्वारा लगाई गई हाईकोर्ट में याचिका को निराकृत कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ की बिलासपुर हाईकोर्ट ने मामले को लेकर यह कहा है कि पीएससी अध्यक्ष टामन सिंह समेत दूसरे दोषियों के खिलाफ FIR दर्ज की जा चुकी है। इससे संबंधित आरोपियों के खिलाफ जांच की जा रही है। इसलिए याचिका को निराकृत किया जाता है। इसके साथ ही सीबीआई जांच करने की मांग को लेकर चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा और जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा की डिवीजन बेंच ने सुनवाई की है। बेंच ने कहा कि इस प्रकरण की सीबीआई जांच करने के बारे में राज्य शासन को निर्णय लेना है।
सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा
पीएससी मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि इस मामले पर FIR हो चुकी है। शासन इस मामले में जांच कर रहा है। शासन के द्वारा की जाने वाली जांच से अगर अब कोई पक्ष असंतुष्ट होता है तो वह वापस से हाईकोर्ट आ सकता है। शासन की तरफ से अपना पक्ष रखते हुए महाधिवक्ता प्रफुल्ल भारत ने अदालत को बताया है कि पीएससी गड़बड़ी को लेकर अध्यक्ष टामन सिंह सोनवानी और खालको के खिलाफ फिर कर जांच की जा रही है।
क्या है पूरा मामला
छत्तीसगढ़ की पूर्व कांग्रेस सरकार के दौरान जारी पीएससी के परिणाम और उसमें चयनित अभ्यर्थियों के चयन प्रक्रिया में गड़बड़ी को लेकर आरोप लगाए गए थे। जिसको लेकर विधानसभा चुनाव में वर्तमान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सरकार पर आरोप लगाए गए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपनी सभा के दौरान पीएससी मामले की जांच करने की बात कही थी। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता पूर्व मंत्री ननकीराम कवर ने हाईकोर्ट में याचिका लगाते हुए पीएससी परीक्षा को लेकर सीबीआई से जांच करने की मांग की थी।
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