बिलासपुर में मिलाद-उन-नबी के मौके पर फहराए फलस्तीन झंडे, 5 अरेस्ट
छत्तीसगढ़ के बिलासपुर शहर में ईद-ए-मिलाद-उन-नबी के मौके पर फिलिस्तीन के झंडे जैसा दिखने वाला झंडा फहराने के आरोप में पांच लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद यह कार्रवाई की।
मध्य प्रदेश के बाद अब छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में सोमवार को ईद-ए-मिलाद-उन-नबी के मौके पर घरों में कथित रूप से फलस्तीन का झंडा फहराए जाने के मामले में पुलिस ने पांच युवकों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने एक शिकायत के आधार पर यह कार्रवाई की। यही नहीं पुलिस ने समुदाय के कुछ वरिष्ठ नागरिकों की मदद से घरों से तत्काल झंडे हटवाए। इस मामले में अन्य संदिग्धों की पहचान की जा रही है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।
पुलिस अधिकारियों ने मंगलवार को बताया कि शहर के तारबाहर इलाके में सोमवार को ईद के मौके पर कुछ घरों में कथित रूप से फलस्तीन का झंडा लगाने के मामले में पुलिस ने शेख समीर (20), फीदेल खान (24), मोहम्मद शोएब (23), शेख अजीम (19) और शेख समीर (22) को गिरफ्तार कर लिया।
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि सोमवार शाम को तारबाहर थाना पुलिस को शिकायत मिली थी कि क्षेत्र के खुदीराम बोस चौक के करीब कुछ घरों में फलस्तीन के झंडे लगे हुए हैं। सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने समुदाय के कुछ वरिष्ठ नागरिकों की मदद से घरों से तत्काल झंडे हटवाए। पुलिस ने बाद में एक संगठन के लोगों की लिखित शिकायत पर मंगलवार को पांच युवकों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता के तहत मुकदमा दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया।
अधिकारियों ने बताया कि प्रारंभिक पूछताछ में गिरफ्तार युवकों ने जानकारी दी कि फलस्तीनियों के साथ हो रहे कथित जुल्मों की दास्तां सोशल मीडिया पर देखकर उन्होंने उनके प्रति सहानुभूति प्रदर्शित करने के लिए फलस्तीन के झंडे लगाए थे। आरोपियों ने यह भी बताया कि वे स्वयं बाजार से कपड़े खरीदकर लाये और सिलाई कर फलस्तीन के झंडे बनाए।
गौरतलब है कि मध्य प्रदेश के बालाघाट शहर में ईद-ए-मिलाद जुलूस के दौरान कथित तौर पर फिलिस्तीनी झंडा लहराने के आरोप में तीन युवकों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने मंगलवार को बताया कि एक नाबालिग लड़के को भी हिरासत में लिया गया है। बताया जाता है कि ये लोग सोशल मीडिया रील और इंस्टाग्राम वीडियो से प्रेरित थे। पुलिस ने वीडियो फुटेज के आधार पर संदिग्धों की पहचान की। उक्त गिरफ्तारियां बीएनएस की धारा 197 (2) के तहत की गई हैं।
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