Hindi Newsछत्तीसगढ़ न्यूज़Minor girl gangraped in Chhattisgarh, four people including three teachers accused for crime

छत्तीसगढ़ में नाबालिग छात्रा से गैंगरेप, सरकारी स्कूल के 3 शिक्षकों समेत चार आरोपियों ने की वारदात

  • पुलिस ने बताया कि चारों आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 70 (2) (सामूहिक बलात्कार), 49 (उकसाने की सजा) और 351 (2) (आपराधिक धमकी) और पॉक्सो के तहत मामला दर्ज किया गया है।

Sourabh Jain पीटीआई, मनेंद्रगढ़, छत्तीसगढ़Tue, 26 Nov 2024 10:47 PM
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छत्तीसगढ़ में नाबालिग छात्रा से गैंगरेप, सरकारी स्कूल के 3 शिक्षकों समेत चार आरोपियों ने की वारदात

छत्तीसगढ़ के मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले में 17 साल की एक स्कूली छात्रा के साथ कथित तौर पर सामूहिक बलात्कार का मामला सामने आया है। सबसे ज्यादा हैरानी की बात तो यह है कि वारदात का आरोप सरकारी स्कूल के 3 शिक्षकों सहित चार लोगों पर लगा है। जिसके बाद मंगलवार को पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया। नाबालिग पीड़िता का कहना है कि उसके साथ कथित तौर पर दो बार 15 और 22 नवंबर को जनकपुर थाना क्षेत्र में आने वाले एक इलाके में गैंगरेप किया गया।

वारदात की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि इस संबंध में पीड़िता की शिकायत के आधार पर मंगलवार को मामला दर्ज किया गया। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों की पहचान देवगढ़ के सरकारी हायर सेकेंडरी स्कूल के दो शिक्षकों अशोक कुमार कुशवाहा और कुशल सिंह परिहार के अलावा सरकारी प्राथमिक विद्यालय देवगढ़ के प्रधानाध्यापक रवेंद्र सिंह कुशवाहा और वन विभाग के एक कर्मचारी बनवारी सिंह के रूप में हुई है।

पुलिस को मिली शिकायत के अनुसार, पीड़िता जो कि एक अन्य सरकारी स्कूल में कक्षा 11वीं की छात्रा है, पढ़ाई में उसकी मदद करने के बहाने आरोपी रवेंद्र उसे अपनी कार में बैठाकर 15 नवंबर को उसे एक अन्य आरोपी कुशल के घर ले गया। जहां पहले से ही तीसरा आरोपी अशोक भी मौजूद था। इसके बाद उन तीनों ने बारी-बारी से लड़की के साथ बलात्कार किया।

पुलिस अधिकारी ने बताया कि आरोपियों ने अपने मोबाइल से इस घटना का वीडियो भी बना लिया और पीड़िता को धमकी दी कि अगर उसने इस बारे में किसी को भी बताया तो वे इसे वायरल कर देंगे। इसके बाद तीनों आरोपियों ने उसी वीडियो के दम पर लड़की को ब्लैकमेल करते हुए 22 नवंबर को उसे बनवारी के किराए के मकान पर बुलाया, जहां उसके साथ फिर से बलात्कार किया गया। इस दौरान बनवारी ने भी अपराध में उनका साथ दिया।

पुलिस के मुताबिक बाद में लड़की ने हिम्मत जुटाई और अपने माता-पिता को पूरी वारदात के बारे में बता दिया। जिसके बाद मंगलवार को इस संबंध में शिकायत दर्ज कराई गई। अधिकारी ने बताया कि चारों आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 70 (2) (सामूहिक बलात्कार), 49 (उकसाने की सजा) और 351 (2) (आपराधिक धमकी) और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने कहा कि आगे की जांच जारी है।

मामले के सामने आने के बाद शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने बताया कि तीनों आरोपी शिक्षकों को निलंबित कर दिया गया है।

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