UPSC CSE : भ्रामक दावे करने वाले तीन IAS कोचिंग संस्थानों पर 15 लाख का जुर्माना
- सीसीपीए ने तीन कोचिंग संस्थानों पर यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षाओं में अपनी सक्सेस रेट के बारे में भ्रामक विज्ञापन देने पर 15 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने तीन कोचिंग संस्थानों पर यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षाओं में अपनी सक्सेस रेट के बारे में भ्रामक विज्ञापन देने पर 15 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। सरकार ने गुरुवार को यह जानकारी दी। आधिकारिक बयान में कहा गया कि संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) की 2022 और 2023 की सिविल सेवा परीक्षाओं के परिणामों के संबंध में भ्रामक दावे करने को लेकर वाजीराव एंड रेड्डी इंस्टिट्यूट और स्टडीआईक्यू आईएएस पर सात-सात लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है, जबकि एज आईएएस पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
आधिकारिक बयान के अनुसार, सीसीपीए ने पाया कि संस्थानों ने जानबूझकर यह बात छिपाई कि उनके अधिकतर सफल अभ्यर्थियों ने केवल इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम में रजिस्ट्रेशन कराया था, जिससे उनके अन्य कोर्सेज की प्रभावशीलता के बारे में भ्रामक धारणा बनी। वाजीराव एंड रेड्डी इंस्टिट्यूट ने 2022 की परीक्षा में 933 में से 617 चयन का दावा किया, जबकि स्टडीआईक्यू आईएएस ने 2023 में 120+ चयन होने का विज्ञापन दिया।
जांच से पता चला कि दोनों संस्थानों में सफल अभ्यर्थियों में से अधिकतर ने केवल साक्षात्कार की तैयारी के लिए कोर्स में पंजीकरण कराया था। उपभोक्ता संरक्षण निकाय ने भ्रामक विज्ञापनों को लेकर विभिन्न कोचिंग संस्थानों को 45 नोटिस जारी किए हैं और अब तक 22 संस्थानों से कुल 71.6 लाख रुपये का जुर्माना वसूला है।
स्टडीआईक्यू आईएएस अपने सक्सेस पक्का ऑफर और सेलेक्शन पक्का ऑफर प्रचार को प्रमाणित करने में भी असमर्थ रहा। संस्थान सफल उम्मीदवारों के एडमिश फॉर्म और फीस रसीदें दिखाने में नाकाम रहा। संस्थान ने 60 से अधिक कोर्सों का विज्ञापन किया लेकिन यह खुलासा नहीं किया कि उसका इंटरव्यू गाइडेंस कोर्स, जिसे अधिकांश सफल उम्मीदवारों ने लिया, विज्ञापित ऑफरों में शामिल नहीं था।
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत जानबूझकर महत्वपूर्ण जानकारी छिपाने संबंधी विज्ञापन भ्रामक विज्ञापनों की श्रेणी में आते हैं और इसके लिए दंड का प्रावधान है।
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