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Hindi Newsकरियर न्यूज़UPPCS J result 2022 will be revised soon Told the court

कोर्ट को बताया, पीसीएस जे का परिणाम जल्द होगा संशोधित, 50 उत्तर पुस्तिकाएं बदले जाने के मामले में अब 28 अगस्त को सुनवाई

UPPCS J result 2022:लोक सेवा आयोग की पीसीएस जे 2022 मुख्य परीक्षा की 50 उत्तर पुस्तिकाएं बदले जाने के मामले में अब 28 अगस्त को सुनवाई होगी। मंगलवार को इस मामले में लोक सेवा आयोग की ओर से याची की दाखिल संशोधन अर्जी पर जवाब दाखिल कर दिया गया।

Anuradha Pandey हिन्दुस्तान टीम, प्रयागराजWed, 14 Aug 2024 04:35 AM
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लोक सेवा आयोग की पीसीएस जे 2022 मुख्य परीक्षा की 50 उत्तर पुस्तिकाएं बदले जाने के मामले में अब 28 अगस्त को सुनवाई होगी। मंगलवार को इस मामले में लोक सेवा आयोग की ओर से याची की दाखिल संशोधन अर्जी पर जवाब दाखिल कर दिया गया। याची की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता के बहस के लिए उपस्थित न हो पाने के कारण सुनवाई के लिए कोई और तारीख की मांग की गई। जिसे स्वीकार करते हुए कोर्ट ने 28 अगस्त तक के लिए सुनवाई टाल दी है।  अब 28 तारीख को मामले की सुनवाई होगी। मामले की सुनवाई कर रही न्यायमूर्ति एसडी सिंह की अध्यक्षता वाली पीठ ने आयोग के वकील से पूछा कि संशोधित परिणाम कब तक जारी होगा, जिस पर आयोग के वकील ने बताया कि हम जल्दी ही इसे जारी करेंगे। इससे पूर्व आयोग कोर्ट को अवगत करा चुका है कि उत्तर पुस्तिकाओं में मिली गड़बड़ी को दुरुस्त कर शीघ्र ही संशोधित परिणाम जारी किया जाएगा। 

कैसे मामला सामने आया

लोक सेवा आयोग की पीसीएस जे 2022 मुख्य परीक्षा की 50 उत्तर पुस्तिकाएं बदले जाने के मामले में कोर्ट में सुनवाई हो रही है।  यूपी पीसीएस (जे) 2022 बदलने का मामला तब सामने आया जब अभ्यर्थी श्रवण कुमार ने आरटीआई दाखिल की। बाद में अभ्यर्थी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर जांच की मांग की, जिसके बाद हाईकोर्ट के निर्देश पर कॉपियों की जांच के बाद अदला-बदली की पुष्टि हुई।

अभी तक क्या हुआ
उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने सभी 18042 उत्तरपुस्तिकाओं की फिर से जांच कराने का हलफनामा हाईकोर्ट में दिया था। इसके बाद सभी 3019 अभ्यर्थियों को उनकी उत्तरपुस्तिकाएं 20 जून से 30 जुलाई तक दिखाई गईं। आपको बता दें कि तीन हजार से अधिक अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा में शामिल हुए थे। आयोगने यह भी कहा था कि भविष्य में उत्तर पुस्तिकाओं को देखने के लिए आरटीआई के तहत प्रार्थना-पत्रों/प्रत्यावेदनों पर आयोग विचार नहीं करेगा।

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