Hindi Newsकरियर न्यूज़UP Police Bharti : selected candidate in upp constable recruitment dismissed court cancelled dcp order

यूपी पुलिस भर्ती में चयनित को केस के चलते किया बर्खास्त, कोर्ट ने रद्द किया DCP का आदेश

  • इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वैवाहिक विवाद में दर्ज मुकदमे के आधार पर पुलिस कांस्टेबल की बर्खास्तगी के आदेश को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि कड़ी मेहनत से प्राप्त रोजगार से किसी को वंचित करना उचित नहीं है।

Pankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, विधि संवाददाता, प्रयागराजFri, 25 Oct 2024 08:20 AM
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वैवाहिक विवाद में दर्ज मुकदमे के आधार पर पुलिस कांस्टेबल की बर्खास्तगी के आदेश को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने डीसीपी वाराणसी के आदेश पर रोक लगाते हुए उनको नया आदेश पारित करने का निर्देश दिया है। यह आदेश जेजे मुनीर ने सिद्धार्थ सिंह की याचिका पर दिया है। याची 2013 की पुलिस भर्ती में शामिल हुआ और सभी परीक्षाओं में सफल हुआ। इस दौरान उसे वैवाहिक विवाद में उसकी भाभी की ओर से दर्ज कराए गए मुकदमे में नामजद कर दिया गया। हालांकि वह मुकदमे में बरी हो गया। मगर मुकदमा दर्ज होने के कारण पुलिस कांस्टेबल की नौकरी के योग्य नहीं मनाते हुए नियुक्ति देने से इंकार कर दिया गया। याची ने इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी।

कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद कहा कि यांत्रिक दृष्टिकोण हमेशा आपराधिक मामला दर्ज होने मात्र से आरोपी व्यक्ति को सार्वजनिक रोजगार से अयोग्यता की ओर ले जाता है, भले ही वह बरी हो गया हो। व्यक्ति के खिलाफ लगाए गए आरोपों की प्रकृति और उस पृष्ठभूमि को ध्यान में रखना होगा। समाज में मौजूदा समय में निजी लाभ के कारण झूठे मुकदमे दर्ज कराए जा रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि किसी व्यक्ति को साफ-सुथरी पृष्ठभूमि से, कड़ी मेहनत से पाए सार्वजनिक रोजगार से वंचित करना उचित नहीं है।

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कोर्ट ने याचिका स्वीकार करते हुए डीसीपी वाराणसी के 03 फरवरी 2023 के आदेश को रद्द कर दिया। तीन सप्ताह के भीतर नया आदेश पारित करने के लिए पुलिस उपायुक्त को आदेश दिया है।

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