UP Police भर्ती 2018: कट ऑफ मेरिट से ज्यादा वालों को चयनित न करने पर हाईकोर्ट ने जवाब मांगा
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और पुलिस भर्ती बोर्ड से 2018 की पुलिस कांस्टेबल के 18208 पदों पर भर्ती में कट ऑफ मेरिट से अधिक अंक वाले अभ्यर्थियों को चयन सूची में शामिल नहीं करने पर जवाब...
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और पुलिस भर्ती बोर्ड से 2018 की पुलिस कांस्टेबल के 18208 पदों पर भर्ती में कट ऑफ मेरिट से अधिक अंक वाले अभ्यर्थियों को चयन सूची में शामिल नहीं करने पर जवाब मांगा है। यह आदेश न्यायमूर्ति जेजे मुनीर ने बॉबी कुमार व आठ अन्य की याचिका पर अधिवक्ता सीमांत सिंह को सुनकर दिया है।
अधिवक्ता सीमांत सिंह के अनुसार ओबीसी, एससी और सामान्य वर्ग के कई अभ्यर्थियों ने याचिका दाखिल कर पुलिस भर्ती बोर्ड के इस निर्णय को चुनौती दी है। एडवोकेट सीमांत सिंह ने बताया कि याची लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा और दस्तावेजों के सत्यापन में सफल रहे। भर्ती बोर्ड की ओर से जारी अंतिम आंसर-की से मिलान करने पर उनके अंक विभिन्न वर्गों के कट ऑफ मेरिट से अधिक आ रहा है। दो मार्च 2020 को अंतिम चयन परिणाम घोषित किया गया। इसमें दस लिस्ट जारी की गई। एक से नौ तक की सूची चयनित अभ्यर्थियों की थी जबकि 10वीं सूची चयनित न होने वाले अभ्यर्थियों की है। याचियों का नाम दोनों तरह की सूचियों में नहीं है।
बोर्ड से जारी कट ऑफ मेरिट के अनुसार सामान्य वर्ग का 193.6, ओबीसी का 185.3 और एससी की मेरिट 159.3 है। याचियों के अंक इससे अधिक हैं इसके बावजूद उनका नाम चयन सूची में शामिल नहीं है।
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