Hindi Newsकरियर न्यूज़UP Police Bharti: Answer is called for changing the answer to the question in UP Constable Recruitment

UP कांस्टेबल भर्ती में प्रश्न का उत्तर बदलने पर जवाब तलब

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस व पीएसी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में दो आंसर-की के बाद तीसरी आंसर-की जारी कर एक प्रश्न का उत्तर बदलने को लेकर दाखिल याचिका पर जवाब मांगा है। यह आदेश न्यायमूर्ति विवेक...

Anuradha Pandey विधि संवाददाता, प्रयागराजFri, 28 Aug 2020 07:25 AM
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस व पीएसी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में दो आंसर-की के बाद तीसरी आंसर-की जारी कर एक प्रश्न का उत्तर बदलने को लेकर दाखिल याचिका पर जवाब मांगा है। यह आदेश न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल ने हरिशंकर सिंह और अन्य की याचिका पर अधिवक्ता सीमांत सिंह को सुनकर दिया है।

याचिका में कहा गया है कि बिना किसी सूचना के प्रश्न का उत्तर बदलने से अभ्यर्थियों का नुकसान हुआ और वे चयन से बाहर हो गए। अधिवक्ता सीमांत सिंह का कहना था कि नागरिक पुलिस में 31307 और पीएसी में 18208 कांस्टेबलों के चयन के लिए 16 नवंबर 2018 को विज्ञापन जारी हुआ। याची लिखित परीक्षा सहित अन्य सभी चरणों की परीक्षाओं में सफल रहे।

याचियों का कहना था कि एक प्रश्न का उत्तर बदलने से उनके 2.5 अंक कम हो गए। इतने ही अंकों से वे चयन से बाहर हो गए। यदि इस प्रश्न का उत्तर न बदला जाता तो वे चयन सूची में शामिल होते।

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