Hindi Newsकरियर न्यूज़UP 68500 Teacher Recruitment : Allahabad High Court asked why the standard of appointment in districts is different

यूपी 68500 शिक्षक भर्ती : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूछा, जिलों में नियुक्ति के मानक अलग क्यों

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बेसिक शिक्षा निदेशक से व्यक्तिगत हलफ़नामा मांगकर यह जानना चाहा है कि प्राइमरी स्कूलों में सहायक अध्यापक नियुक्ति का मापदंड विभिन्न जिलों में अलग-अलग क्यों है। यह आदेश न्यायमूर्ति...

Pankaj Vijay विधि संवाददाता, प्रयागराजThu, 27 Aug 2020 08:56 AM
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बेसिक शिक्षा निदेशक से व्यक्तिगत हलफ़नामा मांगकर यह जानना चाहा है कि प्राइमरी स्कूलों में सहायक अध्यापक नियुक्ति का मापदंड विभिन्न जिलों में अलग-अलग क्यों है। यह आदेश न्यायमूर्ति पंकज भाटिया ने शामली की शालू शर्मा व अन्य की याचिका पर अधिवक्ता राघवेन्द्र प्रसाद मिश्र को सुनकर दिया है।

मामले के तथ्यों के अनुसार कुछ जिलों में जम्मू-कश्मीर विश्वविद्यालय से एलीमेंट्री टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स डिप्लोमा धारकों को वैध मानते हुए नियुक्ति दी गई है जबकि शामली के बीएसए ने इस डिप्लोमा को अमान्य कर नियुक्ति देने से इनकार कर दिया है, जिसे चुनौती दी गई है। याची का कहना है कि 68500 सहायक अध्यापक भर्ती में शामिल याचियों की काउंसिलिंग की गई लेकिन नियुक्ति नहीं की गई। हाईकोर्ट ने शामली के बीएसए को निर्णय लेने का निर्देश दिया तो उन्होंने यह कहते हुए नियुक्ति देने से इनकार कर दिया कि जम्मू-कश्मीर में एनसीटीई के नियम लागू नहीं होते।

याची का कहना है कि अब जम्मू-कश्मीर में भी एनसीटीई के नियम लागू हैं। ऐसे डिप्लोमा धारकों को कुछ जिलों में वैध मानते हुए नियुक्ति दी गई है और वे कार्य कर रहे हैं। कोर्ट ने जवाब मांगा तो बीएसए शामली ने हलफनामा दाखिल कर कहा कि उन्हें ऐसे डिप्लोमा धारकों की नियुक्ति की जानकारी ही नहीं है। कोर्ट ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा कि एक ही भर्ती में विभिन्न जिलों में नियुक्ति प्रक्रिया अलग कैसे है। बेसिक शिक्षा निदेशक से व्यक्तिगत हलफ़नामा दाखिल करइस संबंध में स्थिति स्पष्ट करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि यदि हलफ़नामा दाखिल नहीं हुआ तो निदेशक को तलब किया जाएगा।

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