Hindi Newsकरियर न्यूज़UGC Guideline: Delhi HC sought answers from the Center UGC and DU for conducting final year exams of the university by the end of September

सितंबर के अंत तक यूनिवर्सिटी की अंतिम वर्ष की परीक्षाएं कराने पर केन्द्र, UGC और DU से जवाब मांगा गया

दिल्ली हाई कोर्ट ने केन्द्र, यूजीसी और दिल्ली यूनिवर्सिटी से उन दिशा-निर्देशों के खिलाफ दायर याचिका पर जवाब मांगा है, जिनमें सभी कॉलेजों को कोविड-19 महामारी के मद्देनजर सितंबर के अंत तक अंतिम वर्ष की...

Anuradha Pandey एजेंसी, नई दिल्लीThu, 16 July 2020 12:51 PM
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दिल्ली हाई कोर्ट ने केन्द्र, यूजीसी और दिल्ली यूनिवर्सिटी से उन दिशा-निर्देशों के खिलाफ दायर याचिका पर जवाब मांगा है, जिनमें सभी कॉलेजों को कोविड-19 महामारी के मद्देनजर सितंबर के अंत तक अंतिम वर्ष की परीक्षाएं अनिवार्य रूप से आयोजित करने लिए कहा गया है। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि न्यायमूर्ति जयंत नाथ ने वीडियो कांफ्रेंस के जरिए हुई सुनवाई में तीनों पक्षों से दो सप्ताह के भीतर अपने जवाब दाखिल करने के लिये कहा और मामले की सुनवाई चार अगस्त तक स्थगित कर दी।

सॉलीसिटर जनरल तुषार मेहता विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) की ओर से पेश हुए। दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र कबीर सचदेव ने यूजीसी के छह जुलाई के दिशा-निर्देशों को चुनौती दी है, जिनमें कॉलेजों को ऑफ लाइन, ऑनलाइन या दोनों तरीकों से सितंबर के अंत तक अनिवार्य रूप से अंतिम वर्ष की परीक्षाएं लेने के लिये कहा गया है।

सचदेव के अधिवक्ताओं ध्रुव पांडे और रणदीप सचदेव ने याचिका दायर की। उन्होंने दायर याचिका में कहा कि वैश्विक महामारी के दौरान प्रतिवादी नंबर एक 1 (मानव संसाधन विकास मंत्रालय) और 2 (यूजीसी) ने हजारों छात्रों की जान की परवाह किये बिना अकादमिक मूल्यांकन पर तर्कहीन भार डाला है।

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