TGT Recruitment: मेरिट सूची नियुक्ति का अधिकार नहीं देती - हाईकोर्ट
दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा है कि मेरिट सूची उम्मीदवारों को नियुक्ति का अधिकार नहीं देती है और यह लागू किए जाने के लिए अनिश्चितकाल तक बरकरार नहीं रह सकती है। अदालत की यह टिप्पणी एक स्कूल में गणित की प
दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा है कि मेरिट सूची उम्मीदवारों को नियुक्ति का अधिकार नहीं देती है और यह लागू किए जाने के लिए अनिश्चितकाल तक बरकरार नहीं रह सकती है। अदालत की यह टिप्पणी एक स्कूल में गणित की प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक (टीजीटी) के रूप में नियुक्ति की मांग करने वाली एक महिला की याचिका को खारिज करते हुए दी है।
महिला ने अपनी याचिका में कहा कि 2017 में प्रकाशित मेरिट सूची में तीसरे स्थान पर होने के कारण, उसे यह पद दिया जाना चाहिए, क्योंकि प्रथम स्थान धारक को अयोग्य घोषित कर दिया गया और दूसरे उम्मीदवार ने नौकरी में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। न्यायमूर्ति चंद्रधारी सिंह ने अपने आदेश में कहा कि ऐसा कोई स्पष्ट नियम या कानून मौजूद नहीं है जो कोई निश्चित समय या अवधि निर्धारित करता हो, जिसके लिए मेरिट सूची वैध रहती है। मेरिट सूची को इतनी लंबी अवधि के लिए विचारार्थ बरकरार नहीं रखा जा सकता है। याचिकाकर्ता ने 2018 में अदालत का दरवाजा खटखटाया था।
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