यूपी में 68500 सहायक शिक्षक भर्ती की जांच को लेकर सुप्रीम कोर्ट का यूपी सरकार को नोटिस
यूपी में 68, 500 सहायक शिक्षकों की भर्ती में कथित अनियमितताओं की जांच सीबीआई से कराने का आदेश रद्द करने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी किया...
यूपी में 68, 500 सहायक शिक्षकों की भर्ती में कथित अनियमितताओं की जांच सीबीआई से कराने का आदेश रद्द करने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है।
नोटिस जारी करते हुए जस्टिस रोहिंग्टन एफ नरीमन की अध्यक्षता वाली पीठ ने मंगलवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें मामले की चल रही सीबीआई जांच का आदेश रद्द कर दिया गया था। यह मामला यूपी के सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा, 2018 से संबंधित है। सरकार की ओर से प्राथमिक विद्यालयों में 68500 सहायक शिक्षकों की भर्ती के लिए आवेदन मंगाए गए थे। इस परीक्षा में कथित तौर पर अनियमितताएं सामने आई थी। कई छात्रों का कहना था कि उनके परीक्षा में कम अंक मिले हैं। जब उत्तर पुस्तिकाओं की जांच की गई तो पाया गया कि कई मामलों में कम अंक दिए गए हैं। जिसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट की एकल पीठ ने गत वर्ष नवंबर में इस मामले की जांच सीबीआई से कराने का आदेश दिया था। जांच का काम छह महीने में पूरा करने का निर्देश दिया गया था।
एकल पीठ के इस फैसले को राज्य सरकार ने हाईकोर्ट की खंडपीठ में चुनौती दी। फरवरी में खंडपीठ ने एकल पीठ के फैसले को पलटते हुए सीबीआई जांच के आदेश को निरस्त कर दिया। इसके बाद कुछ छात्रों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता छात्रों की ओर से पेश वकील आरके सिंह ने कहा कि इस परीक्षा में भारी अनियमितताएं हुई हैं।
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