सुप्रीम कोर्ट ने बताया, किस परिस्थिति में NEET UG री-एग्जाम का आदेश देना होगा
NEET UG 2024 Supreme Court Hearing : भारत के सर्वोच्च न्यायालय (SC) ने सोमवार को NEET UG 2024 विवाद से संबंधित कई याचिकाओं पर सुनवाई शुरू की, जिसमें बताया किस परिस्थिती में दोबारा नीट परीक्षा का आयो
NEET UG 2024 Supreme Court Hearing : भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अंडरग्रेजुएट मेडिकल कोर्सेज के लिए प्रवेश परीक्षा NEET UG 2024 में कथित अनियमितताओं के संबंध में कई याचिकाओं पर आज सुनवाई हुई। जिसमें 5 मई की परीक्षा में अनियमितताओं और कदाचार का आरोप लगाने वाली और इसे नए सिरे से आयोजित करने का निर्देश देने की मांग भी शामिल है।
मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने आज सुनवाई की। जिसमें बताया गया कि किस परिस्थिति में दोबारा परीक्षा आयोजित की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि यदि मेडिकल प्रवेश परीक्षा NEET-UG 2024 की पवित्रता खो गई है और यदि प्रश्न पत्र के लीक होने का प्रचार सोशल मीडिया के माध्यम से किया गया है, तो दोबारा परीक्षा का आदेश देना होगा। अगर दागी और बेदाग को अलग करना संभव नहीं होगा, तो इस स्थिति में दोबारा परीक्षा आयोजित करने का आदेश देना होगा।
मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने यह भी कहा कि यदि टेलीग्राम, व्हाट्सएप और इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से प्रश्नपत्र लीक हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि प्रश्न पत्र जंगल की आग की तरह फैल सकता है। वहीं सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा ने कहा, "एक बात स्पष्ट है कि प्रश्नपत्र लीक हुआ है"
पीठ ने कहा, "अगर परीक्षा की शुचिता खो गई है, तो दोबारा परीक्षा का आदेश देना होगा। अगर हम दोषी लोगों की पहचान करने में असमर्थ हैं, तो दोबारा परीक्षा का आदेश देना होगा।" सोशल मीडिया के माध्यम से लीक का प्रचार किया गया तो दोबारा जांच का आदेश देना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात की जानकारी मांगी है कि NEET परीक्षा की शुचिता बनाए रखने के लिए क्या किया जाना चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचा जा सके।
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