Hindi Newsकरियर न्यूज़Supreme Court decision on NEET grace marks 1563 students will have to appear for NEET exam again on June 23

NEET UG: इन स्टूडेंट्स का 23 जून को फिर NEET एग्जाम, जानें केंद्र ने SC में क्या कहा?, शिक्षा मंत्री बोले-पेपर लीक के कोई सबूत नहीं

NEET Latest news: सुप्रीम कोर्ट मे केंद्र ने नीट रिजल्ट में ग्रेस मार्क्स को रद्द करने का फैसला लिया है, जिनको ग्रेस मार्क्स दिए गए थे, उनकी नीट परीक्षा दोबारा आयोजित की जाएगी। आज नीट रिजल्ट

Anuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीThu, 13 June 2024 12:20 PM
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केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में नीट रिजल्ट में दिए गए ग्रेस मार्क्स को रद्द करने का फैसला किया है और जिन स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क्स दिए गए थे, उनकी नीट परीक्षा दोबारा कराई जाएगी। कोर्ट में इसकी तारीख भी तय कर दी गई है। जून के आखिर तक रिजल्ट भी जारी करने की बात कही गई है।आपको बता दें कि आज गुरुवार को नीट रिजल्ट में ग्रेस मार्क्स मामले पर दायर याचिकाओं पर सुनवाई हुई।  सुप्रीम कोर्ट में एक नहीं तीन याचिकाओं पर सुनवाई चल रही थी, जिसमें ग्रेस मार्क्स, री-एग्जाम और परीक्षा कैंसिल वाली याचिकाएं शामिल हैं। आज नीट पर कई याचिकाओं का जवाब देते हुए केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया है कि उसने 1,563 NEET-UG 2024 उम्मीदवारों के स्कोरकार्ड रद्द करने का फैसला किया है, जिन्हें ग्रेस मार्क्स दिए गए थे।

1563 की दोबारा नीट परीक्षा कब होगी
सुप्रीम कोर्ट ने इस पर साफ किया है कि दोबारा नीट परीक्षा में वोही छात्र शामि होंगे, जिनको ग्रेस मार्क्स मिले थे। इनमें कुल 1563 छात्र शामिल है, इनकी नीट परीक्षा 23 जून को आयोजित की जाएगी। परीक्षा का रिजल्ट 30 जून से पहले आ जाएगा। कोर्ट ने यह भी कहा है कि काउंसलिंग को पर रोक नहीं लगेगी। इन 1563 छात्रों की काउंसलिंग उसके बाद होगी। शीर्ष कोर्ट ने साफ कहा कि इस एग्जाम में केवल वो छात्र ही शामिल होंगे जिनको ग्रेस मार्किंग मिली थी। NTA ने कहा 23 जून को दोबारा परीक्षा (1563) होगी उसके बाद काउंसलिंग होगी। एनटीए ने कहा कि परीणाम 30 जून से पहले आ सकता है। 

एनटीए की समिति की क्या सिफारिशें आईं
 केंद्र ने इस मुद्दे के समाधान के लिए उठाए गए कदमों का भी जिक्र किया। केंद्र ने बताया कि आरोपों की जांच के लिए 10, 11 और 12 जून को कमेटी की बैठक हुई।  समिति की सिफारिशों के आधार पर, प्रभावित उम्मीदवारों के स्कोरकार्ड रद्द कर दिए जाएंगे और इन छात्रों के लिए फिर से परीक्षा आयोजित की जाएगी।

काउंसलिंग पर क्या बोली सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने NEET-UG 2024 के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया को नहीं रोकने के अपने फैसले को जारी रखा है। कोर्ट ने कहा कि काउंसलिंग अपने शेडयूल के अनुसार आगे बढ़ेगी और इसमें कोई रुकावट नहीं होगी। अगर परीक्षा जारी रहती है, तो बाकी सब कुछ भी आगे बढ़ेगा, इसलिए चिंता की कोई जरूरत नहीं है।

क्या बोले शिक्षा मंत्री
नीट रिजल्ट में ग्रेस मार्क्स के मामले में एनटीए के फैसले के बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का भी बयान सामने आया है। उन्होंने बोला कि हमने कोर्ट में अपना पक्ष रखा है। नीट परीक्षा के लीक होने के कोई सबूत नहीं मिले हैं।  उन्होंने कहा कि नीट एग्जाम में कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। NEET परीक्षा में इस साल 24 लाख छात्र परीक्षा में शामिल हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है और यह मामला लगभग 1,500 छात्रों से संबंधित है। सरकार कोर्ट को जवाब देने के लिए तैयार है। एनटीए देश की तीन बड़ी परीक्षाएं जेईई, नीट और सीयूईटी आयोजित करवाता है। जो इसमें जिम्मेदार होंगे, उन पर कार्रवाई की जाएगी।

 

 

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