Hindi Newsकरियर न्यूज़SC dismisses two petitions challenging Delhi High Court decision on Agneepath scheme

अग्निपथ योजना पर दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली 2 याचिका SC से निरस्त

Agnipath scheme : सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अग्निपथ योजना को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट फैसले को चुनौती देने वाली दो याचिकाओं को निरस्त कर दिया। सेना में सैनिकों की भर्ती के लिए केंद्र सरकार ने पिछले साल अ

Alakha Ram Singh लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीMon, 10 April 2023 03:00 PM
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Agnipath scheme : सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अग्निपथ योजना को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट फैसले को चुनौती देने वाली दो याचिकाओं को निरस्त कर दिया। सेना में सैनिकों की भर्ती के लिए केंद्र सरकार ने पिछले साल अग्निपथ योजना लॉन्च की थी जिसके विरोध में दिल्ली हाईकोर्ट में कुछ लोगों ने याचिका दायर की थी। इन याचिकाओं पर दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया था।

मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायाधीश पीएस नरसिम्हा और जेबी पारदीवाला की पीठ ने कहा कि जिन अभ्यर्थियों का चयन पूर्व में निर्धारित प्रक्रिया जैसे रैली, फिजिकल और मेडिकल टेस्ट के जरिए किया गया था उन्हें नियुक्ति पाने का अधिकार नहीं है।

सुप्रीम कोर्ट में गोपाल कृष्ण ओर एडवोकेट एमएल शर्मा की ओर से दायर याचिकाओं को रद्द करते हुए पीठ ने कहा, "माफ कीजिएगा, हम हाईकोर्ट के फैसले पर हस्तक्षेप नहीं कर करना चाहेंगे। हाईकोर्ट ने सभी पक्षों को देख-समझकर ही फैसला दिया है।"

हालांकि पीठ ने मामले में दायर तीसरी फ्रेश याचिका जो कि अग्निपथ योजना शुरू होने से पहले भारतीय वायुसेना (IAF) में भर्ती को लेकर है। इस याचिका पर सुनवाई 17 अप्रैल 2023 को होगी।

वायुसेना भर्ती मामले में केंद्र सरकार ने अपना जवाब दायर करने को कहा गया है।

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