राहत : सूबे के सरकारी स्कूलों में छुट्टी कटौती का आदेश हुआ वापस, जन्माष्टमी व चेहल्लुम को अवकाश
बिहार में 6 को जन्माष्टमी और 7 सितंबर को चेहल्लुम की छुट्टी होगी। जन्माष्टमी पर एनआई एक्ट के तहत छुट्टी रहेगी, जबकि चेहल्लुम पर कार्यपालक आदेश के तहत अवकाश घोषित किया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग के
बिहार में 6 को जन्माष्टमी और 7 सितंबर को चेहल्लुम की छुट्टी होगी। जन्माष्टमी पर एनआई एक्ट के तहत छुट्टी रहेगी, जबकि चेहल्लुम पर कार्यपालक आदेश के तहत अवकाश घोषित किया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग के उप सचिव गुफरान अहमद के निर्देश के अनुसार खानकाह मुजीबिया, फुलवारीशरीफ ने चांद के हिसाब से चेहल्लुम 7 को मनाने की सूचना दी है।
पटना, हिन्दुस्तान ब्यूरो। शिक्षा विभाग ने सरकारी विद्यालयों के लिए हाल में की गई छुट्टी कटौती के आदेश को वापस ले लिया है। 29 अगस्त को जारी आदेश को सोमवार को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है। पहली से लेकर 12वीं तक के स्कूलों में छुट्टी की पुरानी व्यवस्था बहाल कर दी गई है।
माध्यमिक शिक्षा निदेशक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव ने अधिसूचना जारी की है। इसके तहत राजकीय, राजकीयकृत, प्रारंभिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में छुट्टी की पुरानी व्यवस्था ही प्रभावी रहेगी। निदेशक ने इसकी जानकारी सभी जिला पदाधिकारियों, क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशकों, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के सचिव, सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के साथ स्कूलों को भी दे दी है। गौर हो कि माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने विद्यालयों में छुट्टी की पुरानी व्यवस्था में बदलाव कर दिया था। इसमें दिसम्बर तक छुट्टी में कटौती का आदेश जारी किया गया था। 31 अगस्त को रक्षा बंधन पर छुट्टी समाप्त कर दी गई थी। दिसम्बर तक कई त्योहारों पर 23 छुट्टियां थीं, जिसे घटाकर 11 कर दी गई थी। तब छुट्टी कटौती आदेश जारी करते हुए विभाग ने कहा था कि शिक्षा का अधिकार कानून 2009 में से पांचवीं तक कम-से-कम 200 दिन तथा छठी से आठवीं तक 220 दिनों के कार्यदिवस का प्रावधान है। इसी के मद्देनजर यह कटौती की गई है। दुर्गापूजा-छठ पर्व जैसी छुट्टियों में कटौती के फैसले पर शिक्षक संगठनों ने अपनी नाराजगी जाहिर की थी।
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