UP Police कांस्टेबल भर्ती के रिक्त पद भरने को हाईकोर्ट में याचिका
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस कांस्टेबल भर्ती में रिक्त रह गए पदों को अगली भर्तियों में कैरी फारवर्ड करने के खिलाफ दाखिल याचिका पहले से लंबित याचिकाओं के साथ संबद्ध करते हुए जुलाई के अंतिम सप्ताह में...
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस कांस्टेबल भर्ती में रिक्त रह गए पदों को अगली भर्तियों में कैरी फारवर्ड करने के खिलाफ दाखिल याचिका पहले से लंबित याचिकाओं के साथ संबद्ध करते हुए जुलाई के अंतिम सप्ताह में सुनवाई का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति पंकज मित्तल एवं न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल की खंडपीठ ने पंकज यादव व 105 अन्य की याचिका पर दिया है।
याचिका में कहा गया है कि विभाग में बड़ी संख्या में पद रिक्त हैं तो उन्हें कैरी फारवर्ड करने की बजाय मेरिट में नीचे रह गए अभ्यर्थियों से भरा जाए। कहा गया है कि पुलिस विभाग में काफी संख्या में पद रिक्त हैं। इसके बावजूद पिछली कई भर्तियों में रिक्त रह गए पदों को बचे हुए अभ्यर्थियों से भरने की बजाय उन्हें अगली भर्तियों के लिए कैरी फारवर्ड किया जा रहा है।
सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया है कि प्रदेश में पुलिसकर्मियों के रिक्त पदों को जल्द ही भरा जाएगा। पुलिस विभाग प्रतीक्षा सूची भी नहीं तैयार कर रहा है । याचिका में मांग की गई है कि रिक्त रह गए पदों को कैरी फारवर्ड करने की बजाय बचे हुए अभ्यर्थियों से भरा जाए।
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