10वीं में विद्यार्थियों को अंक देने में गड़बड़ी के आरोप में सुप्रीम कोर्ट में याचिका
सुप्रीम कोर्ट में 10वीं कक्षा में उत्तीर्ण हुए कुछ छात्रों ने एक याचिका दायर कर आरोप लगाया है कि ओडिशा के एक स्कूल ने उन्हें अंक देने में 'अपनी गड़बड़ी को छिपाने' के लिए विस्तृत अंकतालिकाएं...
सुप्रीम कोर्ट में 10वीं कक्षा में उत्तीर्ण हुए कुछ छात्रों ने एक याचिका दायर कर आरोप लगाया है कि ओडिशा के एक स्कूल ने उन्हें अंक देने में 'अपनी गड़बड़ी को छिपाने' के लिए विस्तृत अंकतालिकाएं और उत्तर पुस्तिकाएं उपलब्ध कराने से इनकार किया है। न्यायमूर्ति ए. एम. खानविलकर और न्यायमूर्ति सी. टी रविकुमार की पीठ ने याचिका पर सुनवाई की। पीठ ने याचिकाकर्ताओं के वकील को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) सहित संबंधित प्रतिवादियों के स्थायी अधिवक्ताओं को याचिका की एक अग्रिम प्रति देने का निर्देश दिया। पीठ ने मामले को सुनवाई के लिए 17 जनवरी के लिए सूचीबद्ध कर दिया।
ओडिशा के स्कूल से 10वीं उत्तीर्ण कर चुके 24 विद्यार्थियों ने इस याचिका में सीबीएसई को निर्देश देने का अनुरोध किया गया है कि वह स्कूल से सही रिकॉर्ड इकट्ठा करने के बाद बोर्ड की मूल्यांकन नीति के आधार पर परीक्षा परिणाम की समीक्षा करे और नए सिरे से परिणाम घोषित करे। याचिका में कहा गया है कि सीबीएसई की कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षाएं पिछले साल अप्रैल में कोविड-19 महामारी के बीच रद्द कर दी गई थीं और मई 2021 में बोर्ड ने मूल्यांकन नीति को अधिसूचित किया था।
अधिवक्ता रवि प्रकाश के माध्यम से दायर याचिका में शीर्ष अदालत से ''अवैध रूप से पैसे की मांग करने और कक्षा 10 में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए उसी स्कूल में 11वीं कक्षा में प्रवेश लेने के वास्ते अनुचित दबाव डालने'' के लिए स्कूल के खिलाफ जांच का निर्देश देने का आग्रह किया गया है। याचिका में कहा गया है कि स्कूल और अन्य प्रतिवादियों को तर्कसंगत दस्तावेज, प्रत्येक परीक्षा की उपस्थिति पत्रक और कक्षा 10वीं के छात्रों के लिए विस्तृत अंकतालिका प्रदान करने के लिए निर्देश देने का भी अनुरोध किया गया है, जिसे मूल्यांकन नीति के संदर्भ में तैयार किया जाना था। याचिका में याचिकाकर्ताओं की उत्तर पुस्तिकाएं उपलब्ध कराने के लिए स्कूल को निर्देश देने का अनुरोध किया गया है।
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