Hindi Newsकरियर न्यूज़Patna High Court clears way for reinstatement of 1767 Amins 12th pass candidates also eligible

पटना हाईकोर्ट से 1767 अमीनों की बहाली का रास्ता साफ, 12वीं पास उम्मीदवार भी योग्य

पटना हाईकोर्ट ने अमीन बहाली के विज्ञापन को निरस्त कर नये सिरे से विज्ञापन प्रकाशित करने के आदेश को चुनौती देने वाली राज्य सरकार की ओर से दायर अर्जी पर मंगलवार को सुनवाई की। कोर्ट ने पूर्व के एकलपीठ के

Alakha Ram Singh विधि संवाददाता, पटनाTue, 20 Dec 2022 10:07 PM
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पटना हाईकोर्ट ने अमीन बहाली के विज्ञापन को निरस्त कर नये सिरे से विज्ञापन प्रकाशित करने के आदेश को चुनौती देने वाली राज्य सरकार की ओर से दायर अर्जी पर मंगलवार को सुनवाई की। कोर्ट ने पूर्व के एकलपीठ के फैसले को निरस्त कर दिया। न्यायमूर्ति आशुतोष कुमार तथा न्यायमूर्ति नवनीत कुमार पांडेय की खंडपीठ ने राज्य सरकार की ओर से दायर अर्जी पर सुनवाई की। हाईकोर्ट की खंडपीठ द्वारा अमीन बहाली के लिए दिए गए आदेश से यह साफ हो गया है कि केवल अमानत डिग्री प्राप्त उम्मीदवार ही नहीं बल्कि 12वीं पास उम्मीदवार भी इस पद पर नियुक्ति के लिए योग्य माने जाएंगे।

गौरतलब है कि राज्य सरकार ने 12वीं पास छात्रों को अमीन पद पर बहाली के लिए वर्ष 2016-17 संशोधन कर विज्ञापन प्रकाशित किया था, जिसे कोर्ट में चुनौती दी गई थी। एकलपीठ ने वर्ष 2013 के नियमों के तहत ही अमानत डिग्री प्राप्त उम्मीदवारों को अमीन के पद पर नियुक्ति करने का आदेश दिया था।

खंडपीठ ने माना कि नियुक्ति के लिए वर्ष 2016-17 में राज्य सरकार की ओर से किए गए संशोधन की जानकारी एकलपीठ को नहीं दी गई। इसके कारण एकल पीठ ने 12वीं पास उम्मीदवारों को अमीन पद पर नियुक्ति के लिए योग्य नहीं माना और प्रकाशित विज्ञापन को निरस्त कर नये सिरे से विज्ञापन प्रकाशित करने का आदेश दिया। कोर्ट ने राजस्व विभाग को 1767 अमीन के रिक्त पड़े पदों पर बहाली के लिए जनवरी 2020 में निकाले गए विज्ञापन को रद्द कर दिया था। कोर्ट ने राज्य सरकार को नए सिरे से अमीनों के 1767 पदों पर बहाली के लिए तीन माह के भीतर विज्ञापन प्रकाशित कर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया था। अमीन पद पर बहाली के लिए शैक्षणिक योग्यता के लिए जो योग्यता राज्य सरकार ने विज्ञापन में प्रकाशित की थी वह प्रावधानों के अनुरूप नहीं थी। बिहार अमीन कैडर रूल के अनुसार उम्मीदवार को +2 उत्तीर्ण होने के साथ ही अमानत की डिग्री या आईटीआई द्वारा सर्वेयर की डिग्री प्राप्त होनी चाहिए।

राज्य सरकार के राजस्व विभाग द्वारा निकाले गए विज्ञापन में जो शैक्षणिक योग्यता रखी गई थी उसके अनुसार उम्मीदवार को मात्र +2 उत्तीर्ण होना ही पर्याप्त रखा गया। इसी को लेकर अमीन की डिग्री वाले उम्मीदवारों ने राज्य सरकार द्वारा प्रकाशित विज्ञापन को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद विज्ञापन रद्द करते हुए नए सिरे से विज्ञापन निकाल कर नियुक्ति करने का निर्देश राज्य सरकार को दिया। 

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