Hindi Newsकरियर न्यूज़Jharkhand Para Teacher Salary: High Court seeks response from the government on the pay scale and adjustment of para teachers

Jharkhand Para Teacher Salary: पारा शिक्षकों के वेतनमान और समायोजन पर हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब

झारखंड हाईकोर्ट ने टेट पास पारा शिक्षकों के समायोजन और सहायक शिक्षक के समान वेतन देने पर सरकार से जवाब मांगा है। चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने सरकार से इन दोनों बिंद

Alakha Ram Singh विशेष संवाददाता, रांचीMon, 17 Oct 2022 11:24 PM
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Jharkhand Para Teacher News : झारखंड हाईकोर्ट ने टेट पास पारा शिक्षकों के समायोजन और सहायक शिक्षक के समान वेतन देने पर सरकार से जवाब मांगा है। चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने सरकार से इन दोनों बिंदुओं पर जवाब मांगा है।

अदालत ने सरकार को यह बताने के लिए कहा गया है कि वह इन शिक्षकों की सेवा समायोजित करेगी या नहीं। सहायक शिक्षक को दिया जाने वाला वेतन पारा शिक्षकों को दिया जाएगा या नहीं। 29 नवंबर तक सरकार को विस्तृत जानकारी देने का निर्देश अदालत ने दिया है। इस संबंध में सुनील कुमार यादव समेत 111 अन्य ने याचिका दायर की है। 

प्रार्थी ने अपनी याचिका में क्या कहा है
याचिका में कहा गया है कि प्रार्थी पारा शिक्षक के पद पर 15 वर्ष से अधिक समय से काम कर रहे हैं। साथ ही वे शिक्षक पद की अर्हता पूरी करते हैं। राज्य सरकार उनकी सेवा को स्थाई करे और उन्हें सहायक शिक्षक के पद पर समायोजित किया जाये। साथ ही समान कार्य के बदले समान वेतन उन्हें दिया जाये। अभी सरकार सहायक शिक्षकों को वेतनमान दे रही है, जबकि पारा शिक्षकों को मानदेय दिया जा रहा है। उन्हें भी सहायक शिक्षकों के समान वेतनमान दिया जाए।

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