हाईकोर्ट: बिहार के 2459 मदरसों की जांच कराने का आदेश
बिहार के करीब ढाई हजार मदरसों की जांच होगी। 29 नवंबर, 1980 के बाद के राज्य सरकार से अनुदानित 2459 मदरसों की जांच करने का आदेश पटना हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव को दिया है। हाईकोर्ट ने तु
बिहार के करीब ढाई हजार मदरसों की जांच होगी। 29 नवंबर, 1980 के बाद के राज्य सरकार से अनुदानित 2459 मदरसों की जांच करने का आदेश पटना हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव को दिया है। हाईकोर्ट ने तुरंत सूबे के सभी जिलाधिकारियों के साथ बैठक कर उनके संसाधनों के बारे में जांच करने को कहा। साथ ही जांच पूरी होने तक 609 मदरसों को अनुदान राशि नहीं देने का आदेश भी दिया। साथ ही अदालत ने जाली कागजात पर मदरसों को दी गई मान्यता को लेकर दर्ज प्राथमिकी के संबंध में डीजीपी को अनुसंधान की पूरी जानकारी कोर्ट को देने का भी फरमान सुनाया।
मंगलवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति पार्थ सारथी की खंडपीठ ने सीतामढ़ी के मो. अलाउद्दीन बिस्मिल की ओर से दायर अर्जी पर सुनवाई के दौरान यह आदेश दिया। आवेदक के अधिवक्ता राशिद इजहार का कहना था कि फर्जी कागजात के आधार पर खुले मदसरों को भी अनुदान दिया जा रहा है। इसपर कोर्ट ने सभी 2459 मदसरों की जांच करने का आदेश शिक्षा विभाग को दिया। साथ ही कोर्ट ने मदरसा कानून के तहत इनके संसाधन सहित अन्य पहलुओं की विस्तृत जांच करने का आदेश दिया। मामले पर अगली सुनवाई 14 फरवरी को होगी।
क्या है मामला?
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता राशिद इजहार ने कोर्ट को बताया कि माध्यमिक शिक्षा के विशेष निदेशक मो. तस्नीमुर रहमान ने सरकारी अनुदान लेने वाले सीतामढ़ी के मदरसों की जांच रिपोर्ट दी है। इसमें कहा गया कि फर्जी कागजात पर जिले के करीब 88 मदरसों ने सरकारी अनुदान लिया है। इन सभी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई करने की बात कही। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने हाईकोर्ट में जवाबी हलफनामा दाखिल कर बताया है कि अन्य जिलों के 609 मदरसे जिन्होंने सरकारी अनुदान प्राप्त किया है, उन सभी की जांच के लिए तीन सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है। कमेटी ने खगड़िया, बांका, बेगूसराय, कटिहार, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, किशनगंज, शिवहर, सीवान, भागलपुर, पूर्वी चंपारण, पटना, पूर्णिया, पश्चिमी चंपारण, रोहतास, शेखपुरा, समस्तीपुर, सहरसा, सीतामढ़ी, सारण, सुपौल, दरभंगा, वैशाली अररिया, औरंगाबाद, गया और गोपालगंज जिलों के मदरसों की जांच करने का निर्देश दिया है। तय समय में जांच रिपोर्ट विभाग को नहीं भेजे जाने पर अपर मुख्य सचिव ने इन जिलों के डीएम को स्मारपत्र भी दिया। लेकिन, सिर्फ सीतामढ़ी से रिपोर्ट आई। इसमें जिले के 88 मदरसों का अनुदान रद्द करने की रिपोर्ट दी गई है। इस पर हाईकोर्ट ने 2459 मदरसों की जांच का आदेश दिया।
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