Hindi Newsकरियर न्यूज़High Court order for CBSE to declare 10th student exam result

सीबीएसई को 10वीं के छात्र का परीक्षा परिणाम घोषित करने को हाईकोर्ट का आदेश

उच्च न्यायालय ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) को दसवीं के छात्र का परीक्षा परिणाम घोषित करने का निर्देश दिया है। कोरोना महामारी के दौरान फीस का भुगतान नहीं किए जाने पर स्कूल से छात्र को कक

Alakha Ram Singh प्रमुख संवाददाता, नई दिल्लीFri, 19 Aug 2022 10:10 PM
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CBSE Board Result: उच्च न्यायालय ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) को दसवीं के छात्र का परीक्षा परिणाम घोषित करने का निर्देश दिया है। कोरोना महामारी के दौरान फीस का भुगतान नहीं किए जाने पर स्कूल से छात्र को कक्षा में शामिल होने से वंचित कर दिया था। 

जस्टिस ‌संजीव नरूला ने अपने आदेश में कहा है कि उन्हें इस बात का ध्यान है कि परीक्षाओं में उपस्थित होने के लिए उपस्थिति मानदंड को पूर्व शर्त के रूप में पूरा किया जाना चाहिए और इस शर्त को सामान्य रूप से कम नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन न्यायालय को इस तथ्य पर भी ध्यान देना होगा कि कोरोना महामारी ने कई परिवारों को प्रभावित किया और उन्होंने अपनी आय का स्रोत खो दिया। न्यायालय ने कहा कि शुल्क न दे पाने की मजबूरी ने याचिकाकर्ता को सीधे तौर पर प्रभावित किया, क्योंकि उसके पास ऑनलाइन कक्षाओं में भाग लेने की पहुंच नहीं थी। ऐसे में याचिकाकर्ता छात्र उपस्थिति की आवश्यकता को पूरा करने की शर्त से छूट पाने का हकदार है। यह टिप्पणी करते हुए न्यायालय ने सीबीएसई को 23 अगस्त तक छात्र का परीक्षा परिणाम घोषित करने का निर्देश दिया है।
 

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