Hindi Newsकरियर न्यूज़High court ban on release of result of security officer exam of Allahabad University

इलाहाबाद विश्वविद्यालय के सुरक्षा अधिकारी परीक्षा का परिणाम जारी करने पर हाईकोर्ट की रोक

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित सुरक्षा अधिकारियों की परीक्षा का परिणाम जारी करने पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने विश्वविद्यालय प्रशासन को इस मामले में जवाब दाखिल करने का निर्देश

Alakha Ram Singh विधि संवाददाता, प्रयागराजMon, 26 Dec 2022 08:52 PM
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित सुरक्षा अधिकारियों की परीक्षा का परिणाम जारी करने पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने विश्वविद्यालय प्रशासन को इस मामले में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति एसडी सिंह ने अंबुज कुमार मिश्र व अन्य को याचिका पर दिया है।

याची के अधिवक्ता राजीव शुक्ल का कहना था कि विश्वविद्यालय प्रशासन ने बिना किसी सूचना के परीक्षा का पैटर्न बदलकर ऑब्जेक्टिव (वस्तुनिष्ठ) से सब्जेक्टिव (विषयनिष्ठ) कर दिया जबकि विज्ञापन में स्पष्ट तौर से कहा गया था कि परीक्षा का पैटर्न वस्तुनिष्ठ होगा। अभ्यर्थियों को परीक्षा का पैटर्न बदले जाने की सूचना परीक्षा से मात्र सात दिन पूर्व दी गई। अधिवक्ता का कहना था कि बिना किसी नियम कानून के विश्वविद्यालय को विज्ञापन के बाद परीक्षा का पैटर्न बदलने का अधिकार नहीं है। कोर्ट ने प्रकरण को विचारणीय मानते हुए विश्वविद्यालय को इस मामले में जवाब दाखिल करने के लिए कहा है और अगली सुनवाई तक के लिए सुरक्षा अधिकारी परीक्षा का परिणाम जारी करने पर रोक लगा दी है। मामले की सुनवाई 10 जनवरी को होगी।
 

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