Hindi Newsकरियर न्यूज़Delhi High Court: Response summoned from KVS and Central Government for non-appointment of special teachers in Kendriya Vidyalaya

केंद्रीय विद्यालय में विशेष शिक्षकों की नियुक्ति न करने पर KVS व केंद्र सरकार से जवाब तलब

केंद्रीय विद्यालयों में विशेष शिक्षकों के नियमित नियुक्त के लिए 1239 पद सृजित नहीं किए जाने पर उच्च न्यायालय ने मंगलवार को केंद्र सरकार और केंद्रीय विद्यालय संगठन (केवीएस) को फटकार लगाई है। न्यायालय स

Alakha Ram Singh प्रमुख संवाददाता, नई दिल्लीTue, 7 March 2023 10:12 PM
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केंद्रीय विद्यालयों में विशेष शिक्षकों के नियमित नियुक्त के लिए 1239 पद सृजित नहीं किए जाने पर उच्च न्यायालय ने मंगलवार को केंद्र सरकार और केंद्रीय विद्यालय संगठन (केवीएस) को फटकार लगाई है। न्यायालय से सरकार और केवीएस से कहा कि आदेश के बाद भी विशेष शिक्षकों की नियुक्ति के लिए पद का सृजन क्यों नहीं हुआ। न्यायालय ने 17 नवंबर को मूक, बधिर और दृष्टिहीन एवं मानसिक रूप से कमजोर बच्चों को समुचित शिक्षा देने के लिए केंद्रीय विद्यालय में विशेष शिक्षकों की नियुक्ति के आदेश दिए थे।

मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने केंद्र सरकार और केवीएस को केंद्रीय विद्यालयों में विशेष शिक्षकों की नियुक्ति के लिए 1239 पद सृजित करने के लिए 4 सप्ताह का वक्त दिया है। पीठ ने इसके साथ ही सरकार के शिक्षा सचिव और केवीएस के आयुक्त को यह बताने के लिए कहा है कि पिछले आदेश का पालन क्यों नहीं किया गया। मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता करी ओर से अधिवक्ता अशोक अग्रवाल व कुमार उत्कर्ष ने पीठ को बताया कि विशेष जरूरत वाले दिव्यांग बच्चे शिक्षा पाने के लिए इंतजार नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि सरकार और केवीएस को इस मसले पर संवेदनशील होने की जरूरत है। 

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