Hindi Newsकरियर न्यूज़Decision on minimum wage for outsourcing and contract workers in one month

आउटसोर्सिंग व संविदा कार्मिकों को न्यूनतम वेतन पर फैसला एक माह में

राज्य के विभिन्न विभागों में कार्यरत संविदा कर्मियों व आउटसोर्सिंग कर्मियों की वेतन विसंगतियां दूर करने के लिए सरकार ने महत्वपू्र्ण फैसला किया है। न्यूनतम वेतन सेवा नियमावली लागू करने का फैसला आगामी ए

Alakha Ram Singh विशेष संवाददाता, लखनऊThu, 29 Feb 2024 10:57 AM
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उत्तर प्रदेश सरकार के अपर मुख्य सचिव नियुक्ति एवं कार्मिक डॉ. देवेश चतुर्वेदी के साथ बुध‌वार को राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद की बैठक में कर्मचारियों के लंबित मुद्दों पर सार्थक निर्णय लिए गए। जिसमें आउटसोर्सिंग व संविदा कर्मचारियों के लिए न्यूनतम वेतन सेवा नियमावली पर एक माह में निर्णय कराने की बात कही गई। सरकार के इस फैसले से सभी संविदा कर्मियों व आउटसोर्सिंग कर्मियों के न्यूनतम वेतन पर नए नियम लागू हो सकते हैं।

यह जानकारी राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के महामंत्री अतुल मिश्रा ने दी है। उन्होंने बताया कि बैठक में अध्यक्ष कर्मचारी शिक्षक संयुक्त मोर्चा वीपी मिश्र के साथ ही सुरेश कुमार रावत व गिरीश चन्द्र मिश्रा उपस्थित थे। इस बैठक में सिंचाई विभाग के नलकूप चालक, सींचपाल, सींच पर्यवेक्षक, जिलेदार, ट्यूबवेल टेक्नीशियन संवर्ग की नियमावली एक माह में जारी कराए जाने का आश्वासन मिला। डिप्लोमा फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन तथा ऑप्टोमेट्रिस्ट की वेतन विसंगतियों पर चुनाव से पूर्व निर्णय कराए जाने तथा केंद्र सरकार की भांति पदनाम परिवर्तन भी कराने की बात कही गई। भारत सरकार की भांति एलटीसी पर जाने पर 10 दिन का अवकाश नकदीकरण देने पर वित्त विभाग से परामर्श करके निर्णय किया जाएगा।

पिछले सप्ताह बिहार में श्रम संसाधन विभाग के प्रधान सचिव डॉ. बी राजेन्दर ने सभी विभागों और जिलाधिकारियों को पत्र लिखकर श्रम कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित कराने और सभी श्रमिकों/कर्मियों को न्यूनतम मजदूरी भुगतान करने का आदेश दिया था।

बिहार में न्यूनतम मजदूरी दर कोटिवार :
अकुशल 395 रुपए रोजाना
अर्धकुशल 411 रुपए रोजाना
कुशल 500 रुपए रोजाना
अतिकुशल 611 रुपए रोजाना
लिपिकीय 11317 रुपए मासिक 

ओवरटाइम छोड़कर आठ घंटे काम ले सकेंगे
श्रम संसाधन विभाग के प्रधान सचिव ने सभी विभागों को पत्र लिखकर श्रम कानूनों को पालन करने का आदेश जारी किया है। विभाग ने कहा है कि आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को भी न्यूनतम मजदूरी के साथ ओवरटाइम का दोगुना पैसा दिया जाए। 

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