बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा में 10 साल आयु की छूट मिलेगी या नहीं, शिक्षा विभाग ने दिया यह आदेश
BPSC की तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती में संबंधित अभ्यर्थियों को अधिकतम उम्र सीमा में दस वर्ष की छूट नहीं मिलेगी। पटना उच्च न्यायालय के निर्णय के आलोक में शिक्षा विभाग ने इसका आदेश जारी किया है।
बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा ली जा रही तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति में संबंधित अभ्यर्थियों को अधिकतम उम्र सीमा में दस वर्ष की छूट नहीं मिलेगी। पटना उच्च न्यायालय के निर्णय के आलोक में शिक्षा विभाग ने इसका आदेश जारी किया है। विभाग ने जारी आदेश में कहा है कि पटना उच्च न्यायालय में दायर याचिका संख्या 4044/2024 संख्या कन्हैया प्रसाद एवं अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में पारित न्यायादेश के आलोक में यह जारी हुआ। मामले को शिक्षा विभाग ने खारिज कर दिया है। यह आदेश पटना उच्च न्यायालय द्वारा कन्हैया प्रसाद एवं अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में 16 जुलाई को पारित न्यायादेश के आलोक में पारित किया गया है।
याचिकाकर्ताओं ने पहले चरण की तरह तीसरे चरण की नियुक्ति में भी दस वर्ष की उम्र सीमा में छूट की बात कही थी जिसे स्वीकृत नहीं किया गया है। विभाग ने कहा है कि बिहार राज्य विद्यालय (नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त ) नियमावली 2023 के आलोक में इसे नामंजूर करते हुए मामले को रद्द किया जाता है।
2 दिन पहले बीपीएससी ने बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर जारी किये 7 अहम नियम
1. परीक्षा शुरू होने से 2 घंटा पहले केंद्र पर पहुंचना सुनिश्चित करें। एग्जाम शुरू होने के 1 घंटा पूर्व परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थियों को एंट्री की अनुमति नहीं दी जाएगी। अभ्यर्थी एडमिट कार्ड पर दिए गए निर्देशों को भली भांति पढ़ लें।
2. ई एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के समय यह सुनिश्चित करेंगे कि रोल नंबर के सामने बार कोड निश्चित रूप से छपा हो, अगर बार कोड छपा नहीं है या साफ नहीं है तो फिर से ब्राउजर बदलकर एडमिट कार्ड डाउनलोड करें।
3. अभ्यर्थी एडमिट कार्ड के अलावा ऑनलाइन आवेदन में दिए गए फोटो पहचान पत्र के साथ एग्जाम सेंटर पहुंचें। वरना उन्हें एग्जाम देने नहीं दिया जाएगा।
4. ओएमआर आंसर शीट में क्वेश्चन बुकलेट का सीरीज छपा रहेगा। अभ्यर्थी ओएमआर आंसरशीट में क्वेश्चन बुकलेट की संख्या लिखेंगे व रोल नंबर का केवल गोला रंगना सुनिश्चित करेंगे।
5. इस परीक्षा में उम्मीदवारों को औपबंधिक रूप से प्रवेश की अनुमति दी गई है। उम्मीदवारों द्वारा दिए गए तथ्यों की जांच के बाद ही अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता पर निर्णय होगा।
6. आवेदन में अंकित जानकारी अगर किसी भी जांच के क्रम में गलत पाई जाती है तो उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है। आयोग आगामी परीक्षाओं में भाग लेने के लिए वंचित भी कर सकता है।
7. परीक्षा केंद्र में मोबाइल, ब्लूटूथ, वाईफाई, गैजेट, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, पेजर, रिस्ट वॉच (सामान्य/ स्मार्ट) आदि जैसी इलेक्ट्रॉनिक सामग्री को लेकर जाना या उपयोग बैन है। अगर ये सामान पाया गया तो बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम 1981 के तहत आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अभ्यर्थियों के साथ ब्लू या ब्लैक बॉल पेन ही परीक्षा केंद्र में जाएगा।
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