69000 भर्ती: शिक्षा मित्र फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे
गलत प्रश्नपत्र मामले में शिक्षा मित्रों ने फिर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। शिक्षा मित्रों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के फैसले को चुनौती दी है। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने 69 हजार...
गलत प्रश्नपत्र मामले में शिक्षा मित्रों ने फिर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। शिक्षा मित्रों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के फैसले को चुनौती दी है। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने 69 हजार शिक्षामित्रों की भर्ती प्रक्रिया को जारी रखने का आदेश दिया था। गौरतलब है कि गलत प्रश्नपत्र के मामले में सिंगल बेंच ने सरकार को जांच करने के लिए कहा था और भर्ती पर रोक लगा दी थी। इसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार हाईकोर्ट की खंड पीठ में गई और इस बेंच ने सिंगल बेंच के आदेश को रोककर भर्ती प्रक्रिया दोबारा शुरू करने का आदेश दे दिया। इस आदेश को शिक्षामित्रों ने चुनौती दी है।
आपको बता दें कि सुनवाई की तय तारीख 14 जुलाई से पहले राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई थी और कहा कि उसे शिक्षामित्रों के बगैर ही 69000 सहायक शिक्षकों की भर्ती करने दी जाए।
सरकार का कहना है कि भर्ती परीक्षा 2019 में सिर्फ 8018 शिक्षामित्र ही 65/60 (सामान्य/आरक्षित) फीसदी उत्तीर्ण अंक लेकर पास हुए हैं। वहीं, इन पास अंकों से कम लेकिन 45/40 फीसदी से ज्यादा अंक वाले शिक्षामित्रों की संख्या 32629 है, 37339 नहीं जो कि 9 जून 2020 के आदेश में आ गया था। कोर्ट ने सरकार को 37339 पद नहीं भरने का आदेश दिया था क्योंकि कोर्ट को बताया गया था कि 45/40 फीसदी से ज्यादा अंक लेने वालों की संख्या 37339 है। सरकार ने कहा कि शिक्षामित्रों के लिए 37339 पद खाली नहीं रख सकते
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