Hindi Newsकरियर न्यूज़69000 teacher recruitment: Allahabad High Court seeks information in case of weightage of instructors

69000 शिक्षक भर्ती: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अनुदेशकों के वेटेज के मामले में जानकारी मांगी

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 69 हजार सहायक अध्यापकों की भर्ती में परिषदीय विद्यालयों में पढ़ा रहे अनुदेशकों के भी 2.5 अंक प्रति वर्ष के हिसाब से भारांक (वेटेज) देने की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर राज्य...

Alakha Ram Singh विधि संवाददाता, प्रयागराजTue, 16 June 2020 05:58 AM
share Share

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 69 हजार सहायक अध्यापकों की भर्ती में परिषदीय विद्यालयों में पढ़ा रहे अनुदेशकों के भी 2.5 अंक प्रति वर्ष के हिसाब से भारांक (वेटेज) देने की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर राज्य सरकार व अन्य से जानकारी मांगी है।

 

यह आदेश न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने अनूप कुमार और 20 अन्य अनुदेशकों की याचिकाओं पर अधिवक्ता उदय नारायण खरे को सुनकर दिया है। एडवोकेट उदय खरे का कहना है कि याची अनुदेशक के तौर पर पिछले सात वर्षों से प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ा रहे हैं। उन्होंने टीईटी और सुपर टीईटी उत्तीर्ण किया है। परिषदीय विद्यालयों में पढ़ाने के अलावा इन अनुदेशकों से चुनाव ड्यूटी, बीएलओ, मतगणना और परीक्षा ड्यूटी जैसे अन्य सरकारी कार्य भी लिए जाते हैं लेकिन इनका मानदेय काफी कम है। जबकि ये लोग स्कूल में पूरे समय काम करते हैं।

 

सरकार ने सुपर टीईटी उत्तीर्ण शिक्षामित्रों को 2.5 अंक का वेटेज देने का निर्णय लिया है। ऐसे में अनुदेशकों को अलग नजरिए से देखना भेदभावपूर्ण और उनके संवैधानिक अधिकारों का हनन है। याचिका पर अगली सुनवाई सात जुलाई को होगी।

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।

अगला लेखऐप पर पढ़ें