Hindi Newsकरियर न्यूज़69000 Assistant Teacher Recruitment: High Court seeks personal affidavit from Secretary Examination Regulatory Authority within 48 hours

69000 सहायक अध्यापक भर्ती : हाईकोर्ट ने सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी से 48 घंटे में मांगा व्यक्तिगत हलफनामा

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 69000 सहायक अध्यापक भर्ती में एक अंक देने के मामले में सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी अनिल भूषण चतुर्वेदी को 48 घंटे में व्यक्तिगत हलफनामा देने को कहा है। यह आदेश अवमानना याचिकाओं

Alakha Ram Singh विधि संवाददाता, प्रयागराजSat, 18 Nov 2023 09:56 AM
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 69000 सहायक अध्यापक भर्ती में नियुक्ति की मांग से जुड़ी अवमानना याचिका पर सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी अनिल भूषण चतुर्वेदी से 48 घंटे में व्यक्तिगत हलफनामा मांगा है। यह आदेश न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने उपेंद्र कुमार दयाल, अलका दुबे एवं अन्य कई अभ्यर्थियों की अवमानना याचिकाओं पर दिया है। हाईकोर्ट ने सचिव नियामक प्राधिकारी को 48 घंटे की यह मोहलत 25 अगस्त 2021 के आदेश का पालन करने संबंधी व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने के लिए दी है। साथ ही सचिव बेसिक शिक्षा परिषद के अधिवक्ता को भी इस मामले में अगली सुनवाई को नियुक्ति संबंधी कार्य की प्रगति के बारे में जानकारी देने का निर्देश दिया है।

अधिवक्ता अनुराग त्रिपाठी एवं राहुल कुमार मिश्र ने सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रताप सिंह बघेल को याचिका में पक्षकार बनाने की अनुमति मांगी। कहा कि राज्य सरकार इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से हार चुकी है। उसके बावजूद याचियों को एक अंक देने के आदेश का अनुपालन अब तक नहीं किया गया है। गत चार अक्टूबर को परीक्षा नियामक प्राधिकारी की ओर से कहा गया था कि आदेश का पालन कर दिया गया है। इस पर कोर्ट ने शपथपत्र दाखिल करने को कहा था लेकिन ऐसा नहीं किया गया। कोर्ट ने इसे गंभीरता से लेते हुए सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी को इस बात का व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने के लिए 48 घंटे का समय दिया है कि आदेश के अनुपालन में याचियों को एक अंक दे दिया गया है।

गौरतलब है कि हाईकोर्ट ने 25 अगस्त 2021 को परीक्षा नियामक प्राधिकारी की ओर से नौ मई 2020 को जारी गलत उत्तर कुंजी को चुनौती देने वाली याचिका पर याचियों को एक अंक देने का आदेश दिया था, जिसका अनुपालन अब तक नहीं किया गया है।

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